Gwalior News: स्मैक के साथ पकड़े गए तस्कर को 10 साल की जेल, 1 लाख रुपए का अर्थदंड
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ग्वालियर: न्यायालय ने एक स्मैक तस्कर को सोमवार को 10 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करवाता है, तो उसे एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामला करीब चार साल पहले का है, क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर बस स्टैंड के पास डीबी मॉल के बाहर इस अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर गौरव राजपूत को गिरफ्तार किया था. पुलिस को तस्कर के पास से 700 ग्राम स्मैक बरामद की थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 70 लाख रुपये आंकी गई थी. पुलिस ने एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया. इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने साक्ष्यों का कोर्ट में परीक्षण कराया था, जिसमें घटना को प्रमाणित करते हुए न्यायालय ने गौरव राजपूत को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया. इसके बाद कोर्ट ने सजा और आर्थिक दंड लगाया. सजा सुनाए जाते वक्त गौरव राजपूत के परिजन भी उत्तर प्रदेश के इटावा से यहां आए. सजा सुनाए जाने के बाद वारंट बनाकर दोषी गौरव राजपूत को सेंट्रल जेल भेज दिया गया.