MP धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की अधिसूचना जारी, कानून के जानकारों से समझें क्या है इसमें - मध्यप्रदेश में अब धर्मांतरण आसान नहीं
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मध्यप्रदेश में अब धर्मांतरण आसान नहीं होगा. धर्मांतरण को लेकर सख्त तेवर दिखा रही मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की अधिसूचना जारी कर (Religious Freedom Act 2021) दी है. मध्यप्रदेश में धर्मांतरण पर 10 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है. ऐसा करने वाले और उनके सहयोगियों को जेल और एक लाख के जुर्माने व सजा का प्रावधान रखा गया है. अधिनियम की धारा 10 में पूर्ण स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा. कानून के जानकार कहते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता नियम सरकार ने जारी कर दिए हैं. इस अधिसूचना के नियमों और प्रावधानों का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के मुताबिक ही किया जाएगा.
Last Updated : Feb 3, 2023, 8:36 PM IST