नई दिल्ली: भारत समेत कई देशों में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI लेन-देन का माध्यम बन चुका है. शहरों में ही नहीं बल्कि गांवों में भी UPI के जरिए लेन-देन बढ़ रहा है. सरकार ने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म में उपभोक्ताओं के फायदे के लिए कई काम किए हैं. एक बार फिर UPI से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ यूपीआई ट्रांजैक्शन को खारिज करने का फैसला किया है. इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया गया है. नए नियम 1 फरवरी, 2025 से लागू होंगे. अगले महीने से विशेष वर्णों से बने यूपीआई आईडी वाले वित्तीय लेनदेन को एनपीसीआई द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा.
ट्रांजेक्शन आईडी का उदाहरण
- वैध ट्रांजेक्शन आईडी- upi1234567890abc12345
- अवैध ट्रांजेक्शन आईडी- upi@123456!7890#abcd
अब केवल ऐसे यूपीआई आईडी का ही लेनदेन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा
नियमों के मुताबिक अब अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर से बनी आईडी वाले उपभोक्ता ही UPI के जरिए वित्तीय लेन-देन कर सकेंगे. इसका मतलब है कि यूजर A-Z और a-z के बीच के अक्षरों और 0-9 के बीच के नंबरों का इस्तेमाल करके ID बना सकते हैं. @, #, % और $ आदि जैसे स्पेशल कैरेक्टर वाली ID से लेन-देन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. नियमों का पालन न करने पर ID को ब्लॉक भी किया जा सकता है.
NPCI ने क्यों उठाया यह कदम?
UPI ID में स्पेशल वर्जन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. UPI ट्रांजेक्शन बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है. इस संबंध में सभी बैंकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं. इससे पहले भी NPCI ने UPI ID के लिए अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर इस्तेमाल करने के निर्देश जारी किए हैं. इसके बावजूद कुछ बैंक और ऐप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. इसलिए अब नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस ऑफ इंडिया ने सख्त कदम उठाया है.