उमरिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा जिले में संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों में शत प्रतिशत हितग्राहियों की आधार फीडिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं. जिसके पालन में जिले के मानपुर जनपद पंचायत में उचित मूल्य की दुकान के विक्रेताओं द्वारा संचालन एवं खाद्यान्न सामग्री वितरण में अनियमितताएं पाए जाने पर एसडीएम मानपुर सिद्धार्थ पटेल द्वारा 20 प्रकरण दर्ज किए गए हैं.
मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए विक्रेताओं को अर्थदण्ड से दंडित किया गया है और उचित मूल्य दुकानों में शत प्रतिशत हितग्राहियों की आधार सीडिंग कराए जानें के आदेश प्रसारित किए गए हैं.
उचित मूल्य दुकान बकेली एवं चंदवार, ब्रम्हनगंवा, सेवा सहकारी समिति मर्यादित अमरपुर द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान अमरपुर सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोटरी द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान कोटरी, बडखेरा, और परासी (अमिलिहा) दुकान के विक्रेताओं के खिफाल प्रकरण पंजीबद्ध किए गए थे.
जिला आपूर्ति अधिकारी बीएस परिहार ने बताया है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मानपुर द्वारा जिन पर कार्रवाई की गई है. उनमें आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कुम्हरवार द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान कुम्हरवाह , डोडका एवं कुम्हरवाह, आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित ददरौडी द्वारा संचालित उचित मूलय दुकान, घघडार, ददरौडी, चेचरिया, चिरर्वाह, रोहनिया, घघडार कोडार, महिला बहुउदेशीय सहकारी समिति मर्यादित सुखदास द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान, गजरहा, सेवा सहकारी समिति मर्यादित नौगंवा द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान, नौगंवा, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कौठिया (पनपथा) द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान बकेली एवं चंदवार, ब्रम्हनगंवा, सेवा सहकारी समिति मर्यादित अमरपुर द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान अमरपुर सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोटरी द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान कोटरी, बडखेरा, एवं परासी (अमिलिहा) दुकान के विक्रेताओं के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये थे.