उज्जैन। महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण को लेकर प्रशासन 500 मीटर में आने वाले मकानों को खाली करने के आदेश जारी कर चुका है. प्रशासन ने बेगम बाग कॉलोनी के 250 अवैध मकानों को 7 दिन में खाली करने के आदेश जारी किए हैं. इसके अलावा मकान खाली करने वाले लोगों से कहा गया है कि वह 3 दिन में अपनी बैंक डिटेल दें और 3 लाख रुपए की मुआवजा राशि ले लें. प्रशासन के इस आदेश के बाद अब करीब 210 परिवार मकान खाली करने को तैयार नहीं है. हालांकि, 37 परिवारों ने मुआवजे की 3 लाख रुपए की राशि ले ली है.
- लोगों ने कहा- 3 लाख में टॉयलेट-बाथरूम तक नहीं बनते
मकान खाली करने के एवज में 3 लाख की राशि लेने से मना करने वाले लोगों का कहना है कि आजतक 3 लाख में टॉयलेट-बाथरूम तक नहीं बनते हैं. सरकार उन्हें आवास योजना के साथ 3 लाख रुपए दें वरना वह मकान खाली नहीं करेंगे. इन लोगों ने आगे कहा कि उन्हें 10-15 लाख रुपए देकर खाली जमीन पास के इलाकों में दी जाए. वह 1986 से इसी जगह पर मेहनत-मजदूरी करते आए हैं.
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- उज्जैन कलेक्टर ने क्या कहा?
इस मामले पर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं. इसमें किसी भी तरीके का समझौता नहीं हो सकता है. पहले हम लोग उन्हें मल्टी में फ्लैट देने वाले थे, लेकिन इन्हीं लोगों की सहमति से मल्टी का प्लान रद्द करके 3-3 लाख दिए जा रहे हैं. अगर इन लोगों द्वारा 3 दिनों के भीतर दस्तावेज पेश नहीं किए जाते तो आगामी 7 दिनों के अंदर इन्हें हटाने की कार्रवाई की जाएगी.