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टीकमगढ़: रिश्वतखोर एएसआई को कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा, तीन हजार लगाया जुर्माना - Tikamgarh Court bribery ASI sentenced to five years

टीकमगढ़ अपर सत्र कोर्ट रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़े गए एएसआई को पांच साल सश्रम कारावास समेत तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. फैसला सुनाए जाने के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया.

रिश्वतखोर एएसआई को पांच साल की सजा
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Published : Sep 24, 2019, 8:04 PM IST

टीकमगढ़। लोकायुक्त पुलिस के द्वारा रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़े गए एएसआई को कोर्ट ने पांच साल सश्रम कारावास समेत तीन हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. यह मामला टीकमगढ़ जिले के लिधौरा पुलिस थाने का है.

लिधौरा के विजय वाल्मिकी का विवाद उसके पड़ोसी राहुल वाल्मिकी से हो गया था. जिसमे विजय वाल्मिकी और उसके पिता के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था. उसी मामले में जमानत को लेकर एएसआई एसएल राठी ने फरियादी से 5 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी.

रिश्वतखोर एएसआई को पांच साल की सजा

जिसकी वाइस रिकॉर्ड कर, फरियादी ने लोकायुक्त सागर में शिकायत की गई थी. जिस पर लोकायुक्त सागर की टीम ने प्लानिंग कर एएसआई राठी को पुलिस थाने में ही विजय वाल्मिकी से 2 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों दबोच लिया.

इस मामले में मंगलवार को न्यायधीश डीके मित्तल ने फैसला सुनाते हुए आरोपी एसएल राठी को दोषी मानते हुए, धारा 7 पीसी एक्ट में पांच साल की सजा और 3000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है. जिसके बाद आरोपी को तुरंत जेल भेज दिया गया है.

टीकमगढ़। लोकायुक्त पुलिस के द्वारा रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़े गए एएसआई को कोर्ट ने पांच साल सश्रम कारावास समेत तीन हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. यह मामला टीकमगढ़ जिले के लिधौरा पुलिस थाने का है.

लिधौरा के विजय वाल्मिकी का विवाद उसके पड़ोसी राहुल वाल्मिकी से हो गया था. जिसमे विजय वाल्मिकी और उसके पिता के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था. उसी मामले में जमानत को लेकर एएसआई एसएल राठी ने फरियादी से 5 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी.

रिश्वतखोर एएसआई को पांच साल की सजा

जिसकी वाइस रिकॉर्ड कर, फरियादी ने लोकायुक्त सागर में शिकायत की गई थी. जिस पर लोकायुक्त सागर की टीम ने प्लानिंग कर एएसआई राठी को पुलिस थाने में ही विजय वाल्मिकी से 2 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों दबोच लिया.

इस मामले में मंगलवार को न्यायधीश डीके मित्तल ने फैसला सुनाते हुए आरोपी एसएल राठी को दोषी मानते हुए, धारा 7 पीसी एक्ट में पांच साल की सजा और 3000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है. जिसके बाद आरोपी को तुरंत जेल भेज दिया गया है.

Intro:एंकर इंट्रो /टीकमगढ़ प्रथम अपर सत्र कोर्ट ने सुनाई रिस्वत खोर ए एस आई को 5 साल की सजा ओर 3000 रुपये से दंडित किया गया


Body:वाइट् /01 आर सी चतुर्वेदी जिला अभियोजन अधिकारी जिला कोर्ट टीकमगढ़

वाइस ओबर / टीकमगढ़ जिले में एक रिस्वत खोर ए एस आई को अपर सत्र कोर्ट ने सुनाई 5 साल का सश्रम कारावास की सजा ओर 3000 रुपये के अर्थदंड से किया गया दंडित दरअसल यह मामला टीकमगढ़ जिले के लिधौरा पुलिस थाने का है !जो 2016 का है लिधौरा के विजय बाल्मीक का विबाद उसके पड़ोसी राहुल बाल्मीक से हो गया था जिसमे विजय मलमिक ओर उसके पिता के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था और उसी मामले में जमानत को लेकर ए एस आई एस एल राठी द्वारा फरियादी के द्वारा 5000 रुपये की रिस्वत की मांग की गई थी जिसकी बाइस रिकॉर्ड कर फरियादी ने लोकायुक्त सागर में शिकायत की गई थी जिसपर लोकायुक्त टीम सागर ने प्लानिग कर ए एस आई राठी को पुलिस थाने में ही विजय बाल्मीक से 2000 की रिस्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रेप किया था भ्रस्टाचार कानून अधिनियम के तहत ओर फिर जमानत पर छोड़ दिया था


Conclusion:टीकमगढ़ जो मामला टीकमगढ़ प्रथम अपर सत्र कोर्ट में चल रहा था और आज विद्वान न्यायधीश श्री d k मित्तल ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए रिस्वत खोर ए एस आई आरोपी एस एल राठी को दोषी मानते हुए धारा 7 पी सी एक्ट में 04 साल की सजा ओर 3000 रुपया का अर्थदंड से दंडित किया गया और रिश्वत लेने के मामले में धारा 13/1/d /13/(2) पी सी एक्ट में 5 साल की सजा ओर 3000 रुपया के अर्थदंड से दंडित किया गया है आरोपी को तुरंत जेल भेज दिया गया है
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