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सिंगरौली कलेक्टर ने दिया सख्त आदेश, कहा- कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाए तो होगी FIR

कलेक्टर राजीव रंजन मीना द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 15 दिसंबर तक दोनों डोज नहीं लगवाए तो इसके बाद सार्वजनिक कार्यक्रम, होटल, निजी संस्थानों या कंपनियों में शामिल होने पर अपराधिक केस दर्ज किया जाएगा.

Singrauli collector
सिंगरौली कलेक्टर
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Published : Nov 12, 2021, 11:31 AM IST

सिंगरौली। जिले में वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने में आनाकानी करने वालों की अब खैर नहीं है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राशन के लिए परिवार के सभी सदस्यों का दोनों डोज लगवाना अनिवार्य करने के बाद अब सिंगरौली कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं. कलेक्टर राजीव रंजन मीना द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 15 दिसंबर तक दोनों डोज नहीं लगवाए तो इसके बाद सार्वजनिक कार्यक्रम, होटल, निजी संस्थानों या कंपनियों में शामिल होने पर अपराधिक केस दर्ज किया जाएगा.

कलेक्टर के आदेश पर क्या बोले गृहमंत्री.

पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
कलेक्टर मीना द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि परियोजनाओं, होटलों, निजी कंपनियों जैसे अन्य संस्थानों में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी. लोगों की अधिकतम मौजूदगी रहने से ये कोरोना वायरस (Corona Virus) के लिए सुपर स्प्रेडर के रूप में काम करते हैं, इसलिए सिंगरौली जिले में कोरोना वायरस रोकने के लिए धारा 144 (1) और मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) और 71 (2) के अंतर्गत अब 15 दिसंबर तक जिले के सभी लोगों को कोरोना से बचाव के दोनों ही वैक्सीन डोज (Vaccine Dose) लगवाना अनिवार्य होगा. 15 दिसंबर के बाद सिर्फ उन्हें इससे छूट होगी, जिन्हें मेडिकल एडवाइस (Medical Advice) के जरिए इससे राहत देने के लिए कहा गया होगा.

राशन धारकों को वैक्सीन के बाद मिलेगा राशन
कलेक्टर मीना के आदेश के मुताबिक, अगर 15 दिसंबर के बाद इस तरह के मामले सामने आए तो धारा 188, 269, 270, 271, मध्यप्रदेश एपेडमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि दो दिन पहले प्रमुख सचिव खाद्य ने राशन दुकानों से बंटने वाले राशन के लिए पात्र परिवार के हर सदस्य के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य किया है, जिसके घर के 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, उनकी सूची एकत्र कर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई जाए.

Singrauli collector ORDER
सिंगरौली कलेक्टर आदेश की कॉपी.

कलेक्टर बोले- खतरा अभी टला नहीं
सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है. हमें सावधानी रखने की जरूरत है. टीकाकरण से कोरोना को भगाया जा सकता है, इसलिए टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है. सभी वर्ग के लोगों को टीकाकरण अनिवार्य है. इसके संबंध में आदेश जारी किया गया है. टीकाकरण नहीं करवाने पर कार्रवाई की जाएगी.

टीकाकरण में लापरवाही करना पड़ा भारी, 4 सचिव निलंबित, दो को नोटिस
वहीं जिले में टीकाकरण में लापरवाही बरतना राजस्व महकमे के अधिकारियों को भारी पड़ गया है. कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने सख्त रवैया अपनाते हुए वेतन काटने, निलंबिन व सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की है. कलेक्टर की यह कार्रवाई 10 नवंबर को टीकाकरण के महाअभियान में लक्ष्य के अनुरूप टीकाकरण नहीं होने के मामले में की गई है.

कलेक्टर ने जारी किये आदेश
कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक आमो, कन्नई, खंदौली व घिनहागांव के सचिवों को निलंबित किया जाएगा. जबकि खड़ौरा ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक को सेवा से पृथक करने संबंधित आदेश जारी हुआ है. इधर लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले नोडल अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है. इन पर वेतन कटौती सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी.

Special Report: आत्मनिर्भरता से वंचित मंत्रियों की विधानसभाएं, जानें कितने उपयोगी साबित हो रहे भिंड के ऑक्सीजन प्लांट

17 नवंबर को फिर महाअभियान
टीकाकरण को लेकर 17 नवंबर को फिर से महा अभियान आयोजित किया जा रहा है. कलेक्टर ने कहा कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए जाएं. अब की बार लापरवाही मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. अगले महाअभियान में भी सभी नोडल अधिकारियों के लिए लक्ष्य जारी किया गया है. साथ ही पहला डोज लेने वालों की सूची उपलब्ध कराई गई है.

सिंगरौली। जिले में वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने में आनाकानी करने वालों की अब खैर नहीं है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राशन के लिए परिवार के सभी सदस्यों का दोनों डोज लगवाना अनिवार्य करने के बाद अब सिंगरौली कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं. कलेक्टर राजीव रंजन मीना द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 15 दिसंबर तक दोनों डोज नहीं लगवाए तो इसके बाद सार्वजनिक कार्यक्रम, होटल, निजी संस्थानों या कंपनियों में शामिल होने पर अपराधिक केस दर्ज किया जाएगा.

कलेक्टर के आदेश पर क्या बोले गृहमंत्री.

पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
कलेक्टर मीना द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि परियोजनाओं, होटलों, निजी कंपनियों जैसे अन्य संस्थानों में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी. लोगों की अधिकतम मौजूदगी रहने से ये कोरोना वायरस (Corona Virus) के लिए सुपर स्प्रेडर के रूप में काम करते हैं, इसलिए सिंगरौली जिले में कोरोना वायरस रोकने के लिए धारा 144 (1) और मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) और 71 (2) के अंतर्गत अब 15 दिसंबर तक जिले के सभी लोगों को कोरोना से बचाव के दोनों ही वैक्सीन डोज (Vaccine Dose) लगवाना अनिवार्य होगा. 15 दिसंबर के बाद सिर्फ उन्हें इससे छूट होगी, जिन्हें मेडिकल एडवाइस (Medical Advice) के जरिए इससे राहत देने के लिए कहा गया होगा.

राशन धारकों को वैक्सीन के बाद मिलेगा राशन
कलेक्टर मीना के आदेश के मुताबिक, अगर 15 दिसंबर के बाद इस तरह के मामले सामने आए तो धारा 188, 269, 270, 271, मध्यप्रदेश एपेडमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि दो दिन पहले प्रमुख सचिव खाद्य ने राशन दुकानों से बंटने वाले राशन के लिए पात्र परिवार के हर सदस्य के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य किया है, जिसके घर के 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, उनकी सूची एकत्र कर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई जाए.

Singrauli collector ORDER
सिंगरौली कलेक्टर आदेश की कॉपी.

कलेक्टर बोले- खतरा अभी टला नहीं
सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है. हमें सावधानी रखने की जरूरत है. टीकाकरण से कोरोना को भगाया जा सकता है, इसलिए टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है. सभी वर्ग के लोगों को टीकाकरण अनिवार्य है. इसके संबंध में आदेश जारी किया गया है. टीकाकरण नहीं करवाने पर कार्रवाई की जाएगी.

टीकाकरण में लापरवाही करना पड़ा भारी, 4 सचिव निलंबित, दो को नोटिस
वहीं जिले में टीकाकरण में लापरवाही बरतना राजस्व महकमे के अधिकारियों को भारी पड़ गया है. कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने सख्त रवैया अपनाते हुए वेतन काटने, निलंबिन व सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की है. कलेक्टर की यह कार्रवाई 10 नवंबर को टीकाकरण के महाअभियान में लक्ष्य के अनुरूप टीकाकरण नहीं होने के मामले में की गई है.

कलेक्टर ने जारी किये आदेश
कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक आमो, कन्नई, खंदौली व घिनहागांव के सचिवों को निलंबित किया जाएगा. जबकि खड़ौरा ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक को सेवा से पृथक करने संबंधित आदेश जारी हुआ है. इधर लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले नोडल अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है. इन पर वेतन कटौती सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी.

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17 नवंबर को फिर महाअभियान
टीकाकरण को लेकर 17 नवंबर को फिर से महा अभियान आयोजित किया जा रहा है. कलेक्टर ने कहा कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए जाएं. अब की बार लापरवाही मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. अगले महाअभियान में भी सभी नोडल अधिकारियों के लिए लक्ष्य जारी किया गया है. साथ ही पहला डोज लेने वालों की सूची उपलब्ध कराई गई है.

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