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कोरोना वायरस से बचाव के लिए कलेक्टर की अपील- घर में रहें कर्मचारी - lockdown

कोरोना वायरस के प्रकोप की रोकथाम के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है. इसी कड़ी में कलेक्टर केवीएस चौधरी ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने के लिए किए अपील की है.

Collector appeals for protection against corona virus
कोरोना वायरस से बचाव के लिए कलेक्टर की अपील
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Published : Mar 31, 2020, 12:02 AM IST

सिंगरौली। कोरोना वायरस के प्रकोप की रोकथाम के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है. इसी कड़ी में कलेक्टर केवीएस चौधरी ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने के लिए किए अपील की है. उन्होंने दूसरे राज्यों से आए लोगों को घर में ही रहने के निर्देश दिए हैं, उन्होंने कहा है कि रिलायंस सहित सभी कंपनियों के कर्मचारियों को काम पर जाने की जरूरत नहीं है.

कोरोना वायरस से बचाव के लिए कलेक्टर की अपील

उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर स्थिति न बिगड़े इसके लिए हमें सतर्क एवं स्वयं आइसोलेट रखना अति आवश्यक है.सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंस बना कर रहे. यदि परिवार के किसी भी सदस्य को सर्दी खांसी बुखार हो तो उसे अलग रखें और डॉक्टर की सलाह पर उसे दवा दें.

वहीं कलेक्टर केवीएस चौधरी के द्वारा राजस्व एवं पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जिले के बाहर से आए हुए व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं है और कोई भी व्यक्ति अगर जिले के बॉर्डर में आ गया है तो उसे वहीं पर रहने और 14 दिन की खाने और रहने की व्यवस्था किया गया है.

सिंगरौली। कोरोना वायरस के प्रकोप की रोकथाम के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है. इसी कड़ी में कलेक्टर केवीएस चौधरी ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने के लिए किए अपील की है. उन्होंने दूसरे राज्यों से आए लोगों को घर में ही रहने के निर्देश दिए हैं, उन्होंने कहा है कि रिलायंस सहित सभी कंपनियों के कर्मचारियों को काम पर जाने की जरूरत नहीं है.

कोरोना वायरस से बचाव के लिए कलेक्टर की अपील

उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर स्थिति न बिगड़े इसके लिए हमें सतर्क एवं स्वयं आइसोलेट रखना अति आवश्यक है.सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंस बना कर रहे. यदि परिवार के किसी भी सदस्य को सर्दी खांसी बुखार हो तो उसे अलग रखें और डॉक्टर की सलाह पर उसे दवा दें.

वहीं कलेक्टर केवीएस चौधरी के द्वारा राजस्व एवं पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जिले के बाहर से आए हुए व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं है और कोई भी व्यक्ति अगर जिले के बॉर्डर में आ गया है तो उसे वहीं पर रहने और 14 दिन की खाने और रहने की व्यवस्था किया गया है.

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