इंदौर: बोर्ड परीक्षाओं के ठीक पहले इंदौर जिला प्रशासन ने शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के कारण डीजे और लाउड स्पीकर को बजाने से पहले अनुमति लेने के आदेश जारी किए हैं. जिन शर्तों के साथ अनुमति मिलेगी, उसी हिसाब से मध्य आवाज में डीजे बजाना होगा. साथ ही किसी भी आयोजन में डीजे रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा.
शर्तों पर ही चलाने मिलेंगे डीजे
दरअसल, इन दिनों न केवल शादी समारोह बल्कि जुलूस और धरने प्रदर्शन में भी डीजे जमकर बजाया जाता है. जिसके कारण शहर में लगातार ध्वनि प्रदूषण बना रहता है. यही वजह है कि इंदौर जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण अथवा छात्र-छात्राओं को परीक्षाओं के दौरान होने वाली परेशानी और आगामी बोर्ड परीक्षाओं के पूर्व इंदौर में डीजे और लाउड स्पीकर बजाने वालों पर सख्ती करते हुए ऐसे मामलों में धारा 163 के तहत कार्रवाई का फैसला किया है. जो आदेश जारी किया गया है, जुलूस या आयोजन में मीडियम साइज के अधिकतम दो डीजे बॉक्स या लाउड स्पीकर की अनुमति ही मिल सकेगी.
इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक बोर्ड परीक्षाओं के दौरान यदि किसी ने भी माध्यम साइज दो से अधिक डीजे का उपयोग किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी.
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डीजे किराए पर देने वालों पर भी सख्ती
शहर में न केवल जन सामान्य बल्कि डीजे और लाउड स्पीकर को किराए पर देने वालों के खिलाफ भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं. उन्हें भी जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश से अवगत कराया गया है. इसके अलावा डीजे बजाने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी की अनुमति मिलेगी. वहीं बिना अनुमति के डीजे बजाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी. इसके अलावा मध्यम आकार के दो डीजे सिस्टम के अलावा अन्य डीजे भी किराए पर नहीं दिए जा सकेंगे. यदि किसी को ज्यादा डीजे किराए पर देने संबंधी मामला पाया गया तो किराए पर देने वाले वेंडर के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी.