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Shahdol Scholarship Scam: पैरामेडिकल विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में घोटाला, अब होगी लाखों रुपये की वसूली

शहडोल में पैरामिडिकल विद्यार्थियों की गलत तरीके से छात्रवृत्ति की राशि वसूलने वाली तीन संस्थाओं के खिलाफ कलेक्टर ने वसूली के निर्देश जारी किए हैं, अब इस संस्थाओं से करीब 32 लाख रुपये की वसूली की जाएगी. Shahdol Scholarship Scam

Shahdol Scholarship Scam
शहडोल पैरामेडिकल विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में घोटाला
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Published : Aug 13, 2022, 6:42 PM IST

शहडोल। शहडोल जिले की कलेक्टर वंदना वैद्य ने आज एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति मद के छात्रवृति में जो गड़बड़ी की गई थी, उसके वसूली के आदेश जारी कर दिए गए हैं. Shahdol Scholarship Scam

इतने रुपयों की होगी वसूली: जारी आदेश में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वंदना वैद्य ने अनुसूचित जनजाति मद की छात्रवृत्ति 24 लाख 96 हजार 810 रूपए, अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रवृत्ति की राशि 7 लाख 64 हजार 970 रुपए, टोटल 32 लाख 61 हजार 780 रुपए की वसूली के आदेश जारी किए हैं. इसी के साथ 15 दिन के अंदर संस्था संचालक को सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग शहडोल के पक्ष में जमा कराने के आदेश जारी कर दिए हैं और उक्त राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत वसूली योग्य होगी.

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क्या है मामला: दरअसल संचालक साईं इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी शहडोल के वी.के. त्रिपाठी, हातमी हॉस्पिटल जय स्तंभ चौक शहडोल के डॉ० मरियम बोहरा एवं दीपंकर दत्ता गुरु कृपा स्कूल फॉर एक्सीलेंस ने वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 में एसटी एससी के छात्रों को परीक्षा में बैठे बिना उक्त छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त की थी. जिसके बाद गठित जांच दल द्वारा जांच प्रतिवेदन में पाया गया था कि उल्लेखित वर्षों में जितने छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की गई उसके विरुद्ध परीक्षा में बैठने वाले छात्रों का प्रतिशत अत्यंत कम पाया गया है, जिसके विरुद्ध यह कार्रवाई आदेश जारी किया गया है.

शहडोल। शहडोल जिले की कलेक्टर वंदना वैद्य ने आज एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति मद के छात्रवृति में जो गड़बड़ी की गई थी, उसके वसूली के आदेश जारी कर दिए गए हैं. Shahdol Scholarship Scam

इतने रुपयों की होगी वसूली: जारी आदेश में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वंदना वैद्य ने अनुसूचित जनजाति मद की छात्रवृत्ति 24 लाख 96 हजार 810 रूपए, अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रवृत्ति की राशि 7 लाख 64 हजार 970 रुपए, टोटल 32 लाख 61 हजार 780 रुपए की वसूली के आदेश जारी किए हैं. इसी के साथ 15 दिन के अंदर संस्था संचालक को सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग शहडोल के पक्ष में जमा कराने के आदेश जारी कर दिए हैं और उक्त राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत वसूली योग्य होगी.

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