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जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक, लॉकडाउन में छूट को लेकर लिए गए कई फैसले - District Disaster Management Committee

कोरोना वायरस के चलते देशभर में आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो गई है. वहीं आज शहडोल के कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला आपदा प्रबंधन की बैठक की गई. जिसमें कई अहम पहलुओं को लेकर चर्चा हुई.

District Disaster Management Committee Meeting held in shahdol
जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक
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Published : May 4, 2020, 8:34 PM IST

शहडोल। लॉकडाउन-2 की अवधि 3 मई को खत्म हो गई और 4 मई से लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है. इस दौरान शहडोल जिले में क्या छूट दी जाएगी और क्या बंद रहेगा इसे लेकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला आपदा प्रबंधन की बैठक हुई, जिसमें कई अहम पहलुओं को लेकर चर्चा हुई.

बैठक के दौरान ये फैसला किया गया कि शहरी क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किराना, डेयरी जिसमें मिठाई को छोड़कर, चश्मे की दुकान, मदिरा दुकान, पैथोलॉजी, मेडिकल से जुड़ी सेवाएं, खाद, बीज, कीटनाशक, उर्वरक, पशुओं के आहार की दुकानें खुली रहेंगी. इसके अलावा सब्जी, फल, और दूध पहले की तरह घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था निर्धारित समय के मुताबिक जारी रहेगी.

लॉकडाउन 3 के दौरान शहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्रों में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा. इस दौरान आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के अलावा, अन्य सभी कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे. आम लोगों को अपने-अपने घरों में ही रहना होगा. ऐसा न होने पर धारा 188 आपदा प्रबंधन नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

जिले में निर्माण कार्य की गतिविधियों में पूर्व की तरह सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनिटाइजर का उपयोग करते हुए निर्माण कार्य कराया जा सकेगा. मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूके जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जायेगा.

शहडोल। लॉकडाउन-2 की अवधि 3 मई को खत्म हो गई और 4 मई से लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है. इस दौरान शहडोल जिले में क्या छूट दी जाएगी और क्या बंद रहेगा इसे लेकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला आपदा प्रबंधन की बैठक हुई, जिसमें कई अहम पहलुओं को लेकर चर्चा हुई.

बैठक के दौरान ये फैसला किया गया कि शहरी क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किराना, डेयरी जिसमें मिठाई को छोड़कर, चश्मे की दुकान, मदिरा दुकान, पैथोलॉजी, मेडिकल से जुड़ी सेवाएं, खाद, बीज, कीटनाशक, उर्वरक, पशुओं के आहार की दुकानें खुली रहेंगी. इसके अलावा सब्जी, फल, और दूध पहले की तरह घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था निर्धारित समय के मुताबिक जारी रहेगी.

लॉकडाउन 3 के दौरान शहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्रों में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा. इस दौरान आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के अलावा, अन्य सभी कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे. आम लोगों को अपने-अपने घरों में ही रहना होगा. ऐसा न होने पर धारा 188 आपदा प्रबंधन नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

जिले में निर्माण कार्य की गतिविधियों में पूर्व की तरह सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनिटाइजर का उपयोग करते हुए निर्माण कार्य कराया जा सकेगा. मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूके जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जायेगा.

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