शहडोल। देशभर में चौथी बार लॉकडाउन घोषित किया गया है. इस दौरान वैसे तो जिले में बहुत कुछ राहत दी गई है. सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक लगभग हर तरह की व्यावसायिक गतिविधियां खोल दो गई हैं. लेकिन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू का प्रावधान है. अब पुलिस इसका सख्ती से पालन कराने के मूड में है. क्योंकि अब उच्च अधिकारियों ने भी कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं.
दरअसल,अगर आप शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच घर से बाहर घूमते हैं, या फिर दुकान बन्द नहीं करते हैं, या फिर टहलने निकलते हैं तो सावधान रहें. क्योंकि ये कर्फ्यू का समय है. अब इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा.इस दौरान अगर व्यक्ति बाहर घूमता मिला, तो उसके वाहन जब्त कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अगर कोई दुकान इस दौरान खुली मिली तो उन पर भी कड़ी करवाई की जाएगी.
सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में जाने की छूट
लॉकडाउन कर्फ्यू अवधि हर दिन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रहता है. इस दौरान सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी की छूट मिलेगी. इसके अलावा किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी. शहडोल एसपी सत्येन्द्र कुमार शुक्ल ने सभी थाना प्रभारियों को कल निर्देश जारी किए हैं. जिसमें कहा गया है कि कर्फ्यू का लोगों को पता चलना चाहिए. इसलिए इसका सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए.
कलेक्टर ने भी जारी किए निर्देश
कलेक्टर ने भी शांति समिति की बैठक में इस बात का जिक्र किया है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू का पालन जरूर करवाएं. कलेक्टर ने साफ कहा कि लॉकडाउन 4.0 के दौरान सभी आवश्यक राहत और छूट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच में दे दी गई है. शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच कर्फ़्यू प्रभावशील है. इसका उल्लंघन करने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी,आपातकालीन सेवाओं की छूट रहेगी.