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सिवनीः कलेक्टर ने दिए लॉकडाउन के आदेश, जाने किसे रहेगी छूट

सिवनी जिले में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए 31 जुलाई से लेकर 5 अगस्त 2020 तक टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है, जो रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा.

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टोटल लॉकडाउन की घोषणा
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Published : Jul 29, 2020, 8:07 PM IST

सिवनी। कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए धारा-144 लागू करने के साथ- साथ टोटल लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है. यह लॉकडाउन 31 जुलाई से 5 अगस्त 2020 तक लागू किया गया है, जो रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा.

घर से बाहर निकलने की नहीं होगी अनुमति

इस अवधि के लिए जारी आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. अतिआवश्यक रूप से राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगरपालिका, पंचायत, वन विभाग, बैंक सहित मेडिकल दुकान, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी के अतिरिक्त समस्त शासकीय और अर्द्धशासकीय कार्यालय, संस्थाएं और व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे. साथ ही सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक और व्यवसायिक गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी.

इन्हें मिली शिथिलता

इमरजेंसी ड्यूटी करने वाले शासकीय कर्मचारी टोटल लॉकडाउन के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. हालांकि ऐसे कर्मचारियों के पास आइकार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए. इसी तरह घर- घर जाकर दूध बांटने वाले सहित न्यूज पेपर हॉकर सुबह साढ़े 6 बजे से लेकर साढ़े 9 बजे तक कार्य कर सकेंगे. अंतिम संस्कार कार्यक्रम के लिए 10 व्यक्तियों को शामिल होने की शिथिलता रहेगी. आदेश का उल्लंघन किए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

सिवनी। कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए धारा-144 लागू करने के साथ- साथ टोटल लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है. यह लॉकडाउन 31 जुलाई से 5 अगस्त 2020 तक लागू किया गया है, जो रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा.

घर से बाहर निकलने की नहीं होगी अनुमति

इस अवधि के लिए जारी आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. अतिआवश्यक रूप से राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगरपालिका, पंचायत, वन विभाग, बैंक सहित मेडिकल दुकान, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी के अतिरिक्त समस्त शासकीय और अर्द्धशासकीय कार्यालय, संस्थाएं और व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे. साथ ही सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक और व्यवसायिक गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी.

इन्हें मिली शिथिलता

इमरजेंसी ड्यूटी करने वाले शासकीय कर्मचारी टोटल लॉकडाउन के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. हालांकि ऐसे कर्मचारियों के पास आइकार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए. इसी तरह घर- घर जाकर दूध बांटने वाले सहित न्यूज पेपर हॉकर सुबह साढ़े 6 बजे से लेकर साढ़े 9 बजे तक कार्य कर सकेंगे. अंतिम संस्कार कार्यक्रम के लिए 10 व्यक्तियों को शामिल होने की शिथिलता रहेगी. आदेश का उल्लंघन किए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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