सीहोर। 17 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने कुछ राहतें भी दी हैं. इसी संबंध में जिला कलेक्टर अजय गुप्ता ने एक आदेश जारी किया है. जिसमें कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत संशोधित आदेश जारी किए गए हैं.
जारी आदेश में जिले की राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत चिन्हित सेवाओं को लॉकडाउन से छूट प्रदान की गई है. साथ ही पूर्व में जारी आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा. जारी आदेश अनुसार आष्टा और सीहोर में सभी निर्धारित मापदंडों का पालन कराते हुए किसानों की फसल नीलामी प्रक्रिया से क्रय की जा रही है, उसी प्रकार इछावर और नसरुल्लागंज मंडी में भी नीलामी प्रारंभ कराई जाएगी.
विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए गिट्टी, क्रेशर का संचालन, सीहोर जिले के विस्फोटक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा केवल सीहोर जिले की सीमाओं के भीतर कंट्रोल ब्लास्टिंग की अनुमति समस्त मापदंडों को पूर्ण किए जाने की शर्त पर शुरू कराई जाएगी. संपूर्ण जिले में कपड़े की दुकानें प्रत्येक रविवार को प्रात:8 से 12 बजे तक खुली रहेंगी.
इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिकल्स आइटम की दुकानें प्रतिदिन 8 से 12 बजे तक खुली रहेंगी. निम्न श्रेणी के उद्योग राइस मिल, दाल मिल, फूड प्रोसेसिंग आदि को लॉकडाउन से मुक्त किया गया है. कृषि उपकरण एवं कृषि कार्य के लिए किसानों को लगने वाले आवश्यक सामग्री उपकरण के निर्माण उद्योगों को लॉकडाउन से मुक्त किया गया है.