सीहोर। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015) और लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के संबंध में जिला स्तर पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया.
प्रशिक्षण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी केदार सिंह कौरव और रामबीर सिंह द्वारा पाक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें बच्चों के मामलों में बरती जाने वाली विवेचना के विषय में बताया गया.
बाल कल्याण समिति द्वारा सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को बाल कल्याण समिति के संबंध में जानकारी दी गई. एसजेपीयू एवं चाइल्ड लाइन को बच्चों के मामलों में समन्वय से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया.
किशोर न्याय बोर्ड परिवीक्षा अधिकारी अनिल पोलाया द्वारा बच्चों के मामलों में प्रेजेंटेशन के माध्यम से जेजे एक्ट 2015 के तहत विधि विरोधी बालकों के साथ सहानुभूति पूर्वक और मृदुभाषा का प्रयोग कर कार्य करने, किशोर न्याय बोर्ड में पेश करने सहित लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की जानकारी प्रदान की गई.