सतना। जिले में कोरोना संक्रमण महामारी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने जिले में रविवार के दिन टोटल लॉकडाउन करने के आदेश जारी कर दिए हैं, यदि कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
सतना जिले में लगातार कोरोना महामारी के मरीज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. इस बीमारी से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वाॅश सभी ऐहतियात बरतने के लिए अपील की जा रही है. जिले में अनलॉक 1 के बाद दी गई छूट के अनुसार लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं. इसी के चलते सतना जिला कलेक्टर अजय कटेसरिया ने रविवार को टोटल लॉकडाउन के निर्देश जारी किए हैं, और इसका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाए गए नियम
1 - सतना जिले के अंतर्गत सभी बाजारों एवं प्रतिष्ठानों का साप्ताहिक बंदी का दिन रविवार नियत किया जाता है.
2 - रविवार को 24 घंटे की अवधि के लिए सभी बाजार एवं प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. प्रतिष्ठान की परिभाषा में सभी रेस्टोरेंट, फुटकर दुकानें, ठेले एवं रेहड़ी सम्मिलित हैं.
3 - चिकित्सा एवं चिकित्सीय सेवा एवं वह प्रतिष्ठान जिनमें साप्ताहिक बंदी का प्रावधान लागू नहीं होता है, यह संचालित हो सकेंगे.
4 - जिला सतना अंतर्गत रविवार को सभी धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे.
5 - जिला सतना अंतर्गत रविवार को शव यात्रा के अतिरिक्त सभी सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे.
6 - रविवार के दिन अत्यावश्यक आपातकालीन कारण एवं उनसे संबंधित साक्ष्य के बिना किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी.