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'वैक्सीन नहीं लगाई तो नहीं मिलेगी सैलरी' सतना कलेक्टर का फरमान जारी

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Published : Jun 8, 2021, 7:23 PM IST

सतना कलेक्टर ने कर्मचारियों-अधिकारियों का शत प्रतिशत वैक्सीनेशन कराने के लिए जिला कोषालय अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि जो कर्मचारी तय समय तक वैक्सीन नहीं लगाते हैं उसका वेतन रोक दिया जाए.

Satna collector's decree issued
सतना कलेक्टर का फरमान जारी

सतना। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने मंगलवार को सतना के सभी सरकारी कर्मचारियों को आदेश दिया कि वह आगामी 30 जून तक अपना वैक्सीनेशन करा ले. सतना कलेक्टर ने कर्मचारियों-अधिकारियों का शत प्रतिशत वैक्सीनेशन कराने के लिए जिला कोषालय अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि जो कर्मचारी तय समय तक वैक्सीन नहीं लगाते हैं उसका वेतन रोक दिया जाए.

  • वैक्सीनेशन नहीं तो वेतन नहीं

कलेक्टर द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दिए आदेश के मुताबिक, वैक्सीनेशन कराने के बाद सभी कर्मचारियों को उसका प्रमाण पत्र जिला कोषालय अधिकारी को देना होगा. इसके साथ ही संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की जानकारी देने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख की होगी. अगर कोई कर्मचारी इस अवधि के दौरान तक वैक्सीन नहीं लगाता है तो उसका जून माह 2021 का वेतन रोक दिया जाएगा.

कहां गईं Vaccine की 10 हजार डोज, कोवीशील्ड के लिए 60 लाख चुकाने वाला अस्पताल भी गायब

  • पहले भी जारी इस तरह के आदेश

मध्य प्रदेश में सतना से पहले भी कई जगहों पर इस तरह के आदेश जारी किए जा चुके हैं. मई माह (2021) में दतिया के कलेक्टर संजय कुमार के आदेश जारी किया था कि जिस कर्मचारी ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई है उसे मई माह का वेतन नहीं दिया जाएगा. दतिया में आदेश जारी हुआ था कि अधिकारियों को 24 मई तक वैक्सीन लगातार 25 मई तक उसका प्रमाण पत्र वरिष्ठ अधिकारियों के पास जमा करना होगा.

सतना। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने मंगलवार को सतना के सभी सरकारी कर्मचारियों को आदेश दिया कि वह आगामी 30 जून तक अपना वैक्सीनेशन करा ले. सतना कलेक्टर ने कर्मचारियों-अधिकारियों का शत प्रतिशत वैक्सीनेशन कराने के लिए जिला कोषालय अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि जो कर्मचारी तय समय तक वैक्सीन नहीं लगाते हैं उसका वेतन रोक दिया जाए.

  • वैक्सीनेशन नहीं तो वेतन नहीं

कलेक्टर द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दिए आदेश के मुताबिक, वैक्सीनेशन कराने के बाद सभी कर्मचारियों को उसका प्रमाण पत्र जिला कोषालय अधिकारी को देना होगा. इसके साथ ही संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की जानकारी देने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख की होगी. अगर कोई कर्मचारी इस अवधि के दौरान तक वैक्सीन नहीं लगाता है तो उसका जून माह 2021 का वेतन रोक दिया जाएगा.

कहां गईं Vaccine की 10 हजार डोज, कोवीशील्ड के लिए 60 लाख चुकाने वाला अस्पताल भी गायब

  • पहले भी जारी इस तरह के आदेश

मध्य प्रदेश में सतना से पहले भी कई जगहों पर इस तरह के आदेश जारी किए जा चुके हैं. मई माह (2021) में दतिया के कलेक्टर संजय कुमार के आदेश जारी किया था कि जिस कर्मचारी ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई है उसे मई माह का वेतन नहीं दिया जाएगा. दतिया में आदेश जारी हुआ था कि अधिकारियों को 24 मई तक वैक्सीन लगातार 25 मई तक उसका प्रमाण पत्र वरिष्ठ अधिकारियों के पास जमा करना होगा.

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