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सतना: 26 अप्रैल तक लगाया गया कोरोना कर्फ्यू - Corona Virus

जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए, 10 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है.

Corona curfew in Satna
सतना में कोरोना कर्फ्यू
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Published : Apr 17, 2021, 6:34 AM IST

सतना। जिले में 10 दिनों तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू हो चुका है. कोरोना कर्फ्यू लगते ही पुलिस ने सभी दुकानों को जबरदस्ती बंद कराया, जिसके कारण लोगों में अफरा- तफरी का माहौल बन गया.

सतना में कोरोना कर्फ्यू

10 दिनों तक कोरोना कर्फ्यू

जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुवार शाम आपदा प्रबंधन की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया था कि जिले के शहरी इलाकों में 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा. स्वास्थ्य सुविधाएं, मेडिकल, दूध डेयरी, सब्जी मंडी और किराना की दुकानें, सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खलेंगी.

विदिशा: लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने वाले व्यापारियों का चालान

शासन के निर्देशानुसार कोरोना कर्फ्यू में शराब दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. बाजार बंद के दौरान दो दुकानों पर पुलिस ने धारा-188 के तहत कार्रवाई की. इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू के दौरान जो भी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सतना। जिले में 10 दिनों तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू हो चुका है. कोरोना कर्फ्यू लगते ही पुलिस ने सभी दुकानों को जबरदस्ती बंद कराया, जिसके कारण लोगों में अफरा- तफरी का माहौल बन गया.

सतना में कोरोना कर्फ्यू

10 दिनों तक कोरोना कर्फ्यू

जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुवार शाम आपदा प्रबंधन की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया था कि जिले के शहरी इलाकों में 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा. स्वास्थ्य सुविधाएं, मेडिकल, दूध डेयरी, सब्जी मंडी और किराना की दुकानें, सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खलेंगी.

विदिशा: लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने वाले व्यापारियों का चालान

शासन के निर्देशानुसार कोरोना कर्फ्यू में शराब दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. बाजार बंद के दौरान दो दुकानों पर पुलिस ने धारा-188 के तहत कार्रवाई की. इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू के दौरान जो भी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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