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प्रहलाद लोधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, नेता प्रतिपक्ष ने की सदस्यता बहाल करने की मांग

प्रहलाद लोधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, सदस्यता खत्म करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल प्रदेश सरकार की याचिका खारिज हो गई है, कोर्ट के इस फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष ने प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल करने की मांग की है.

Prahlad Lodhi's membership should be reinstated: Gopal Bhargava
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष ने की प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल करने की मांग
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Published : Dec 6, 2019, 4:17 PM IST

सागर। प्रहलाद लोधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सदस्यता खत्म किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी, प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी एक बार फिर हमलावर हो गई है, साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता को बहाल करने की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष ने की प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल करने की मांग

प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ याचिका दायर करते हुए सजा पर लगाई गई रोक के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी. जिसे कोर्ट ने प्रदेश सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया है. नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जाहिर करते हुए इसका स्वागत किया है. उन्होंने कहा है कि लोधी की सदस्यता गलत तरीके से समाप्त की गई है, साथ ही उन्होंने कहा है कि अब अदालत ने भी मामले को खारिज कर दिया है, तब विधानसभा अध्यक्ष को लोधी की सदस्यता बहाल कर देनी चाहिए.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, विधानसभा अध्यक्ष का कर्तव्य विधायकों के अधिकारों का संरक्षण करना होता है, भक्षण करना नहीं. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में इस विषय को प्रमुखता से उठाएंगे.

सागर। प्रहलाद लोधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सदस्यता खत्म किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी, प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी एक बार फिर हमलावर हो गई है, साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता को बहाल करने की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष ने की प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल करने की मांग

प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ याचिका दायर करते हुए सजा पर लगाई गई रोक के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी. जिसे कोर्ट ने प्रदेश सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया है. नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जाहिर करते हुए इसका स्वागत किया है. उन्होंने कहा है कि लोधी की सदस्यता गलत तरीके से समाप्त की गई है, साथ ही उन्होंने कहा है कि अब अदालत ने भी मामले को खारिज कर दिया है, तब विधानसभा अध्यक्ष को लोधी की सदस्यता बहाल कर देनी चाहिए.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, विधानसभा अध्यक्ष का कर्तव्य विधायकों के अधिकारों का संरक्षण करना होता है, भक्षण करना नहीं. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में इस विषय को प्रमुखता से उठाएंगे.

Intro:सागर । बीजेपी विधायक प्रह्लाद लोधी मामले पर जहां राज्य सरकार की हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ़ लगाई गई याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किये जाने पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने जताई संतुष्टि -भार्गव ने कहा कि
प्रह्लाद लोधी की सदस्यता बहाल की जानी चाहिए।Body:बीजेपी से पवई विधायक प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका खारिज होने पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने संतुष्टि जाहिर करते हुए फैसले का स्वागत किया है भार्गव ने कहा कि प्रहलाद लोधी की सदस्यता गलत तरीके से समाप्त की गई जबकि अब अदालत ने भी मामले को खारिज कर दिया है तब विधानसभा अध्यक्ष को लोधी की सदस्यता बहाल कर देनी चाहिए भार्गव ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का कर्तव्य विधायकों के अधिकारों का संरक्षण करना होता है भक्षण करना नहीं उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में इस विषय को प्रमुखता से उठाएंगे

वाइट गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्षConclusion:
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