रीवा। सिरमौर जनपद सीईओ के साथ ड्यूटी के दौरान पूर्व में हुई मारपीट के मामले में न्यायालय ने सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी को दोषी ठहराया है. बीजेपी विधायक के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए न्यायालय ने उनके ऊपर धारा 341, 342, 353, 332, 333 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है. उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए नोटिस भेजा गया है. दरअसल 16 अगस्त 2022 के दिन एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. कथित ऑडियो में बीजेपी विधायक ने सिरमौर जनपद सीईओ को खरीखोटी सुनाई और एक घंटे के बाद ही सीईओ पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया था. हमले में सीईओ बुरी तरह घायल हुए थे. जिसके विधायक केपी त्रिपाठी शक के दायरे में आ गए थे. (MLA kp tripathi badly trapped in hankering for power) (court ordered to appear in dock)
बीजेपी विधायक का तुगलकी फरमान, कहा- मेरे आते ही खड़े हो जाएं सभी अधिकारी
3 माह पूर्व CO पर हुआ था जानलेवा हमलाः दरअसल तीन महीने पूर्व जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी और सिरमौर जनपद पंचायत सीईओ एसके मिश्रा के बीच फोन पर हुई तू-तू मैं-मैं का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. ऑडियो वायरल होने के एक घंटे के भीतर जनपद पंचायत के सीईओ एसके मिश्रा के ऊपर प्राणघातक हमला हो गया. जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं और कई दिनों तक वह अस्पताल में भर्ती रहे थे. इस बीच उनके साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया था. वहीं मारपीट में शामिल अन्य आरोपी फरार चल रहे थे. जिसके बाद सीईओ के पक्ष से न्यायालय में जिरह करने वाले अधिवक्ता राजेश सिंह ने ऑडियो वायरल होने के कारण बीजेपी विधायक को दोषी बनाए जाने की मांग करते हुए न्यायालय के समक्ष परिवाद दायर किया था. जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने विधायक को दोषी माना है तथा न्यायालय के द्वारा विधायक के खिलाफ 341, 342, 353, 332,333 सहित अन्य कई धाराओं पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है. (Rewa bjp mla kp tripathi) (There was a fatal attack on CO 3 months ago)
3 हो चुके थे गिरफ्तार अब विधायक न्यायालय में होंगे प्रस्तुतः जानकारी के मुताबिक जनपद सीईओ के साथ हुई मारपीट के बाद गंभीर अवस्था में रहते हुए सीईओ ने बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी के साथ उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस को बयान दिया था. जिसपर पुलिस के द्वारा भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष सहित 2 अन्य विधायक के करीबियों को गिरफ्तार किया गया था. वहीं सीईओ के अधिवक्ता ने विधायक को दोषी करार दिए जाने की मांग को लेकर न्यायालय में परिवाद दायर किया था और अब न्यायालय के द्वारा बीजेपी विधायक को दोषी ठहराया गया है. (MLA kp tripathi badly trapped in hankering for power)