रीवा। सिरमौर जनपद पंचायत कार्यालय में CEO के पद पर तैनात रहते हुए एसके मिश्रा के साथ हुई मारपीट के मामले पर सुनवाई करते हुए सिरमौर न्यायालय ने बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी को दोषी ठहराया था. न्यायालय द्वारा विधायक त्रिपाठी के ऊपर 341, 342, 353, 332,333 सहित अन्य कई धाराओं पर प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का नोटिस भेजा गया था. न्यायालय के द्वारा भेजी गई पहली नोटिस को विधायक नहीं ले सके. जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय को प्रतिवेदन दिया है कि विधायक से पुलिस की मुलाकात ही नहीं हुई और अब न्यायालय के द्वितीय आदेश पर पुलिस के द्वारा बीजेपी विधायक की तलाश की जा रही है. दोबारा नोटिस पर कोर्ट में हाजिर न होने पर विधायक के खिलाफ वारंट जारी किया जा सकता है. (Court issued another notice to appear in the court)
कोर्ट ने विधायक को ठहराया था दोषीः दरअसल तीन महीने पूर्व जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी और सिरमौर जनपद पंचायत CEO एसके मिश्रा के बीच फोन पर हुई तू-तू, मैं-मैं का एक ऑडियो social media पर वायरल हुआ था. जिसके बाद audio viral होने के चंद घंटों के भीतर जनपद पंचायत के सीईओ एसपी मिश्रा के ऊपर प्राणघातक हमला हो गया. उसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं और कई दिनों तक वह अस्पताल में भर्ती रहे इस बीच उनके साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. (Court held mla kp tripathi guilty)
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कोर्ट में नहीं हुए हाजिर तो पुलिस ने दिया प्रतिवेदनः न्यायालय के द्वारा विधायक के खिलाफ 341, 342, 353, 332,333 सहित अन्य कई धाराओं पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था. जिसके तहत न्यायालय के द्वारा भेजी गई नोटिस के आधार पर बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी को 8 दिसंबर के दिन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना था. उन्होंने न्यायालय के नोटिस की तामिली ही नहीं की जिसके कारण पुलिस ने न्यायालय के समक्ष यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि किसी कारणवश वह जिले के बाहर थे जिसकी वजह से उन्होंने notice नहीं लिया और पुलिस के प्रतिवेदन पर न्यायालय सिरमौर ने द्वितीय आदेश जारी करते हुए अगले दिनांक 22 दिसंबर को बीजेपी विधायक को कोर्ट में प्रस्तुत होने का नोटिस भेजा है जिसके बाद से पुलिस के द्वारा बीजेपी विधायक के पी त्रिपाठी की तलाश की जा रही है. (Court held mla kp tripathi guilty)