रीवा। वाहनों में पद का नाम लिखकर धौंस जमाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है. यातायात पुलिस पदनाम लिखे वाहनों पर अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है.
रीवा : पदनाम लिखे वाहनों पर यातायात पुलिस सख्त, शुरू की चालानी कार्रवाई - पुलिस चैकिंग
रीवा यातायात पुलिस पदनाम लिखे वाहनों पर अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है. अभियान के तहत लगभग 50 वाहनों को पकड़ा गया और वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई. इस दौरान पुलिस ने वाहन पर पद के नाम लिखने वालों को समझाइश भी दी.
पदनाम लिखे वाहनों पर कार्रवाई
रीवा। वाहनों में पद का नाम लिखकर धौंस जमाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है. यातायात पुलिस पदनाम लिखे वाहनों पर अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है.
Intro:यातायात पुलिस के शुरू किया अभियान, वाहन में पद का नाम लिखने वाले के खिलाफ होगी कार्यवाही।
Body:वाहनों में पद का नाम लिखकर धौस जमाने वाले के खिलाफ यातायात पुलिस अभियान शुरू कर दिया है अभियान में पुलिस ने करीब आधा सैकड़ों वाहनों को पकड़ा । कार्यवाही से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है यातायात पुलिस ने चेकिंग कालेज चौराहे में लगाई , चौराहे पर चारों मार्गों पर पुलिस ने बैरिकेटस लगाकर वाहनों को रोका और वाहन चालकों को पुलिस ने वाहन के पद के नाम लिखने वाले को समझाइश भी दी गयी।
वाहनों में कोई व्यक्ति अपने पद का नाम नही लिख सकता है। इसके लिए उसे आरटीओ से अनुमति लेनी होती है जिसके बाद ही वह पद का नाम लिख सकता है वही जब संबंधित व्यक्ति वाहन में सवार है तभी वह पद का नाम रहेगा अन्यथा उसे कवर से ढका रहेगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट में 500रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
बाइट- सुदीप चतुर्वेदी, यातायात प्रभारी
Conclusion:
Body:वाहनों में पद का नाम लिखकर धौस जमाने वाले के खिलाफ यातायात पुलिस अभियान शुरू कर दिया है अभियान में पुलिस ने करीब आधा सैकड़ों वाहनों को पकड़ा । कार्यवाही से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है यातायात पुलिस ने चेकिंग कालेज चौराहे में लगाई , चौराहे पर चारों मार्गों पर पुलिस ने बैरिकेटस लगाकर वाहनों को रोका और वाहन चालकों को पुलिस ने वाहन के पद के नाम लिखने वाले को समझाइश भी दी गयी।
वाहनों में कोई व्यक्ति अपने पद का नाम नही लिख सकता है। इसके लिए उसे आरटीओ से अनुमति लेनी होती है जिसके बाद ही वह पद का नाम लिख सकता है वही जब संबंधित व्यक्ति वाहन में सवार है तभी वह पद का नाम रहेगा अन्यथा उसे कवर से ढका रहेगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट में 500रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
बाइट- सुदीप चतुर्वेदी, यातायात प्रभारी
Conclusion: