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प्रदेश में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए कलेक्टर ने लगाया लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

राजगढ़ में जिला दंडाधिकारी ने लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी है. मध्यप्रदेश में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.

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Published : Jan 28, 2020, 11:07 PM IST

Rajgarh loudspeaker banned
परीक्षा देते छात्र

राजगढ़। आने वाले दिनों में बोर्ड परीक्षा को देखते हुए जिला कलेक्टर ने लाउडस्पीकर पर बैन लगाया है. हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल की आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. ये निर्णय 27 फरवरी से 30 अप्रैल तक रहेगा. लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए संबंधित अधिकारी की अनुमति लेनी होगी.

लाउड स्पीकर पर बैन


मध्यप्रदेश में जहां आने वाले महीने में बोर्ड की परीक्षाएं होनी है. वहीं परीक्षाओं में छात्र अपनी मेहनत को परिणाम के रूप में देखना चाहते हैं. जिसके लिए वे लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं. वहीं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा मार्च के महीने में पूरे मध्यप्रदेश में आयोजित की जाएगी. बच्चों की परीक्षाओं को देखते हुए जिला दंडाधिकारी ने एक आदेश पारित किया है. जिसमें उन्होंने जिले में होने वाले लाउडस्पीकर और दूसरे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है.


उनके उपयोग करने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेने के लिए कहा गया है. वहीं उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी परीक्षा व हाई स्कूल परीक्षा प्रारंभ होने जा रही हैं. जिला राजगढ़ के प्रमुख नगरों और गांवों में लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना किसी रोक-टोक के किया जा रहा है. जिससे छात्रों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है. वहीं उन्होंने कहा है कि लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने से पहले आधिकारिक अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगी.

राजगढ़। आने वाले दिनों में बोर्ड परीक्षा को देखते हुए जिला कलेक्टर ने लाउडस्पीकर पर बैन लगाया है. हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल की आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. ये निर्णय 27 फरवरी से 30 अप्रैल तक रहेगा. लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए संबंधित अधिकारी की अनुमति लेनी होगी.

लाउड स्पीकर पर बैन


मध्यप्रदेश में जहां आने वाले महीने में बोर्ड की परीक्षाएं होनी है. वहीं परीक्षाओं में छात्र अपनी मेहनत को परिणाम के रूप में देखना चाहते हैं. जिसके लिए वे लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं. वहीं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा मार्च के महीने में पूरे मध्यप्रदेश में आयोजित की जाएगी. बच्चों की परीक्षाओं को देखते हुए जिला दंडाधिकारी ने एक आदेश पारित किया है. जिसमें उन्होंने जिले में होने वाले लाउडस्पीकर और दूसरे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है.


उनके उपयोग करने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेने के लिए कहा गया है. वहीं उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी परीक्षा व हाई स्कूल परीक्षा प्रारंभ होने जा रही हैं. जिला राजगढ़ के प्रमुख नगरों और गांवों में लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना किसी रोक-टोक के किया जा रहा है. जिससे छात्रों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है. वहीं उन्होंने कहा है कि लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने से पहले आधिकारिक अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगी.

Intro:आगामी आने वाले दिनों में बोर्ड के परीक्षा को देखते हुए जिला कलेक्टर ने लगाया लाउडस्पीकर पर बैन,हायर सेकंडरी एवं हाई स्कूल कि आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया ये निर्णय, 27 फरवरी से 30 अप्रैल तक रहेगा यहां प्रतिबंध, लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए लेनी होगी संबंधित अधिकारी की अनुमति।


Body:जहां आने वाले महीने में बोर्ड की परीक्षाएं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की जानी है और जहां लगातार छात्र अपनी मेहनत को आगामी आने वाली परीक्षाओं में परिणाम के रूप में देखना चाहते हैं और वे लगातार इसके लिए प्रयासरत है वहीं जहां हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा मार्च के महीने में पूरे मध्यप्रदेश में आयोजित की जाएगी और जहां इसमें जिले के कई छात्र अपने भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे, वहीं इसी को देखते हुए जहां जिला दंडाधिकारी ने आज एक आदेश पारित किया है ,जिसमें उन्होंने जिले में होने वाले लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और उनके उपयोग करने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेने के लिए कहा गया है।


Conclusion:वहीं उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी परीक्षा एवं हाई स्कूल परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है ,जिला राजगढ़ के प्रमुख नगरों एवं गांवों में लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना किसी रोक-टोक के किया जा रहा है ,जिससे विद्यार्थियों के अध्ययन में बाधा उत्पन्न हो रही है, अतः जिला कलेक्टर द्वारा कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजगढ़ जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर 27 फरवरी 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक प्रतिबंधित अर्पित किया जाता है ,वहीं उन्होंने कहा है कि लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने से पहले आधिकारिक अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगी।


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