राजगढ़। इस समय जहां कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देशभर में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है और जिसमें सरकार द्वारा देश को तीन विभागों में बांटा गया है जिसमें रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन जोन में देश के कई जिलों को विभाजित किया गया है. वहीं जहां रेड जोन के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है, वहीं ग्रीन जिलों के लिए कुछ राहत है जहां राजगढ़ में कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं हैं इसलिए जिला ग्रीन जोन में आ रहा है. इस को देखते हुए गृह मंत्रालय के आदेश पर राजगढ़ कलेक्टर ने भी नये आदेश जारी किए हैं और जिले के लोगों को कुछ राहत प्रदान की है.
जिसमें उन्होंने धारा 144 के तहत जिले में नवीन आदेश जारी किया है जो 17 मई तक जारी रहेगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. क्वॉरेंटाइन सुविधाओं, आश्रय स्थलों के अलावा अतिथि सेवाएं होटल, रेस्टोरेंट, नाश्ते की दुकानें आदि बंद रहेंगे. सभी सिनेमा हॉल ,शॉपिंग मॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम असेंबली हॉल बंद रहेंगे. धार्मिक और पूजा स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे. अंतरराज्यीय बसें बंद रहेंगी. अंतरराज्यीय आवागमन स्वास्थ्य कारणों के अलावा प्रतिबंधित रहेगा.