ETV Bharat / state

जिले में जनता को मिली राहत, बाजार के खुलने के समय से लेकर अन्य चीजों में भी कलेक्टर ने दी राहत

राजगढ़ में कोई कोरोना मरीज नहींं होने से वह अभी ग्रीन जोन में है. जिसके चलते कलेक्टर ने भी नये आदेश जारी किए हैं. जिसमें निर्देशों का पालन करने की बात कही है साथ ही ना पालन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Rajgarh is in the Green Zone
बाजार के खुलने के समय से लेकर अन्य चीजों में भी कलेक्टर ने दी राहत
author img

By

Published : May 4, 2020, 9:28 AM IST

Updated : May 4, 2020, 1:37 PM IST

राजगढ़। इस समय जहां कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देशभर में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है और जिसमें सरकार द्वारा देश को तीन विभागों में बांटा गया है जिसमें रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन जोन में देश के कई जिलों को विभाजित किया गया है. वहीं जहां रेड जोन के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है, वहीं ग्रीन जिलों के लिए कुछ राहत है जहां राजगढ़ में कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं हैं इसलिए जिला ग्रीन जोन में आ रहा है. इस को देखते हुए गृह मंत्रालय के आदेश पर राजगढ़ कलेक्टर ने भी नये आदेश जारी किए हैं और जिले के लोगों को कुछ राहत प्रदान की है.

जिले में जनता को मिली राहत

जिसमें उन्होंने धारा 144 के तहत जिले में नवीन आदेश जारी किया है जो 17 मई तक जारी रहेगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. क्वॉरेंटाइन सुविधाओं, आश्रय स्थलों के अलावा अतिथि सेवाएं होटल, रेस्टोरेंट, नाश्ते की दुकानें आदि बंद रहेंगे. सभी सिनेमा हॉल ,शॉपिंग मॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम असेंबली हॉल बंद रहेंगे. धार्मिक और पूजा स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे. अंतरराज्यीय बसें बंद रहेंगी. अंतरराज्यीय आवागमन स्वास्थ्य कारणों के अलावा प्रतिबंधित रहेगा.

Rajgarh is in the Green Zone
बाजार के खुलने के समय से लेकर अन्य चीजों में भी कलेक्टर ने दी राहत
प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी. बिल्डिंग मटेरियल की दुकान शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी. हर व्यक्ति को मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. 65 साल से अधिक के बुजुर्ग और 10 साल तक के बच्चे घर के अंदर ही रहेंगे. विवाह समारोह में 50 से अधिक मेहमान सम्मिलित नहीं होंगे. इसी प्रकार अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति से ज्यादा नहीं जा सकेंगे. शराब, पान, तंबाकू गुटखा की दुकानों पर 5 से ज्यादा व्यक्ति जमा नहीं होंगे. वहीं सभी कारखानों, ऑफिस में मास्क पहनने के साथ ही सेनिटाइजेशन करने की भी व्यवस्था करनी होगी. साथ ही कहा है की आदेश का सख्ती से पालन किया जाए. वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

राजगढ़। इस समय जहां कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देशभर में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है और जिसमें सरकार द्वारा देश को तीन विभागों में बांटा गया है जिसमें रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन जोन में देश के कई जिलों को विभाजित किया गया है. वहीं जहां रेड जोन के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है, वहीं ग्रीन जिलों के लिए कुछ राहत है जहां राजगढ़ में कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं हैं इसलिए जिला ग्रीन जोन में आ रहा है. इस को देखते हुए गृह मंत्रालय के आदेश पर राजगढ़ कलेक्टर ने भी नये आदेश जारी किए हैं और जिले के लोगों को कुछ राहत प्रदान की है.

जिले में जनता को मिली राहत

जिसमें उन्होंने धारा 144 के तहत जिले में नवीन आदेश जारी किया है जो 17 मई तक जारी रहेगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. क्वॉरेंटाइन सुविधाओं, आश्रय स्थलों के अलावा अतिथि सेवाएं होटल, रेस्टोरेंट, नाश्ते की दुकानें आदि बंद रहेंगे. सभी सिनेमा हॉल ,शॉपिंग मॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम असेंबली हॉल बंद रहेंगे. धार्मिक और पूजा स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे. अंतरराज्यीय बसें बंद रहेंगी. अंतरराज्यीय आवागमन स्वास्थ्य कारणों के अलावा प्रतिबंधित रहेगा.

Rajgarh is in the Green Zone
बाजार के खुलने के समय से लेकर अन्य चीजों में भी कलेक्टर ने दी राहत
प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी. बिल्डिंग मटेरियल की दुकान शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी. हर व्यक्ति को मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. 65 साल से अधिक के बुजुर्ग और 10 साल तक के बच्चे घर के अंदर ही रहेंगे. विवाह समारोह में 50 से अधिक मेहमान सम्मिलित नहीं होंगे. इसी प्रकार अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति से ज्यादा नहीं जा सकेंगे. शराब, पान, तंबाकू गुटखा की दुकानों पर 5 से ज्यादा व्यक्ति जमा नहीं होंगे. वहीं सभी कारखानों, ऑफिस में मास्क पहनने के साथ ही सेनिटाइजेशन करने की भी व्यवस्था करनी होगी. साथ ही कहा है की आदेश का सख्ती से पालन किया जाए. वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
Last Updated : May 4, 2020, 1:37 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.