राजगढ़। जिले के बड़ीगंगापाट गांव में तीन साल पहले हुई हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है. जिसके तहत पांच आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ ही 12500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. आरोपियों पर 29 अगस्त 2016 को एक व्यक्ति की हत्या और मृतक के परिवार पर जानलेवा हमला करने का आरोप था.
जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी मोर सिंह, कमल, कैलाश, बाबरू और कंचन ने मृतक अमर सिंह पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था. इस दौरान उन्हें बचाने आए अमर सिंह के बच्चों पर भी जानलेवा हमला किया गया. जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए, जबकि अमर सिंह की मौत हो गई थी. जिसके बाद आरोपियों पर हत्या, हत्या का प्रयास और बलवा जैसी कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.
जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया की प्रथम परीक्षण के दौरान गवाहों ने आरोपियों के खिलाफ बयान दिया था. लेकिन एक साल बाद जब दूसरा परीक्षण हुआ तो गवाह पलट गए. जिसके बाद अभियोजन पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सुरेंद्र तिवारी पर दिए हुए फैसले को न्यायाधीश के सामने रखा. जिसे कोर्ट ने सही माना और आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई.