राजगढ़। जिले में कुछ अधिकारी मुख्यालय में ना रहकर अप-डाउन करते नजर आ रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों के मुख्यालय में रहने के आदेश जारी किए है. अधिकारियों के लगातार आसपास के जिलों में आने-जाने के कारण जिला कलेक्टर ने ये आदेश जारी किया है. वहीं सभी एसडीएम को अपने राजस्व क्षेत्र में अस्थायी जेल का निर्माण करने के लिए भी आदेश दिया गया है. जहां लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को रखा जाएगा.
गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
बता दें कि जिला कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि गृह मंत्रालय ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं लिए जाने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया है, साथ ही सरकार ने भी जिलों में पदस्थ समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को अपने पदस्थ स्थल पर ही निवास करके अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए निर्देशित किया है, लेकिन जिले में देखा गया है कि कई अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालय पर निवास नहीं करते और प्रतिदिन भोपाल या अन्य जगहों में आना-जाना कर रहे हैं.
मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण के तहत कार्रवाई
जिले की वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिले में पदस्थ समस्त विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि अगर 10 अप्रैल 2020 को रात 8:00 बजे तक अपने पदस्थ और कर्तव्य स्थलों पर उपस्थित नहीं पाए गए, तो उनके खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.
5 जगहों पर बनाई गई अस्थायी जेल
कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिले के 5 जगहों पर अस्थायी जेल बनाई गई है, जिनमें अनुविभाग राजगढ़ के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट राजगढ़, अनुविभाग सारंगपुर के लिए स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय सारंगपुर, अनु विभाग खिलचीपुर के लिए शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय खिलचीपुर, अनु विभाग ब्यावरा के लिए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्यावरा, अनु विभाग नरसिंहगढ़ के लिए पुराना थाना परिसर नरसिंहगढ़ को स्थाई कारागार में तब्दील किया गया है.