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राजगढ़: नियमों पालन नहीं करने पर होगी जेल, कलेक्टर ने दिए आदेश - Temporary prison in rajgarh

राजगढ़ जिले में लगातार बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या देखते हुए जिला कलेक्टर ने कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर जेल की सैर कराने के आदेश दिए हैं. जिसके लिए जिले में 6 अस्थाई जेल का निर्माण करने के आदेश दिए हैं.

Collector ordered to be sent to jail for not following rules
नियमों पालन नहीं करने पर होगी जेल
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Published : Jul 28, 2020, 3:16 AM IST

राजगढ़। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 238 हो चुकी है. कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है. जिसको देखते हुए जिला कलेक्टर ने सोमवार को आदेश जारी किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति नियमों का पालन करते नहीं मिला तो उसे अस्थाई जेल जाना पड़ेगा. कलेक्टर ने समस्त एसडीएम को अस्थाई जिलों का तत्काल निर्माण करने और नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

Collector ordered to be sent to jail for not following rules
नियमों पालन नहीं करने पर होगी जेल

जिला कलेक्टर ने आदेश में लिखा है कि वैश्विक कोरोना महामारी संक्रमण के दौरान जिले में अनुविभागीय अधिकारियों की ओर से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार वर्तमान में अनावश्यक घूमने वाले व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए कानून व्यवस्था को देखते हुए कारागार अधिनियम 1984 की धारा तीन के तहत जिले के विभिन्न हाई स्कूल/ हाई सेकेंडरी स्कूलों को कारागार घोषित किया जाता है, जिसमें:-

  • राजगढ़ के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट राजगढ़,
  • सारंगपुर के लिए स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
  • खिलचीपुर के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
  • ब्यावरा के लिए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
  • नरसिंहगढ़ के लिए पुराना थाना परिसर और
  • जीरापुर के लिए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को अस्थाई जेल घोषित किया है.

राजगढ़। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 238 हो चुकी है. कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है. जिसको देखते हुए जिला कलेक्टर ने सोमवार को आदेश जारी किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति नियमों का पालन करते नहीं मिला तो उसे अस्थाई जेल जाना पड़ेगा. कलेक्टर ने समस्त एसडीएम को अस्थाई जिलों का तत्काल निर्माण करने और नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

Collector ordered to be sent to jail for not following rules
नियमों पालन नहीं करने पर होगी जेल

जिला कलेक्टर ने आदेश में लिखा है कि वैश्विक कोरोना महामारी संक्रमण के दौरान जिले में अनुविभागीय अधिकारियों की ओर से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार वर्तमान में अनावश्यक घूमने वाले व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए कानून व्यवस्था को देखते हुए कारागार अधिनियम 1984 की धारा तीन के तहत जिले के विभिन्न हाई स्कूल/ हाई सेकेंडरी स्कूलों को कारागार घोषित किया जाता है, जिसमें:-

  • राजगढ़ के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट राजगढ़,
  • सारंगपुर के लिए स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
  • खिलचीपुर के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
  • ब्यावरा के लिए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
  • नरसिंहगढ़ के लिए पुराना थाना परिसर और
  • जीरापुर के लिए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को अस्थाई जेल घोषित किया है.
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