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बच्चों को बाइक देने से पहले पढ़ लें ये खबर, नहीं तो हो सकती है कार्रवाई

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Published : Jul 31, 2019, 6:56 AM IST

राजगढ़ पुलिस बाइक चलाने वाले नाबालिग बच्चों पर कार्रवाई कर रही है. 18 साल से कम उम्र का जो भी बच्चा बिना लाइसेंस के बाइक चला रहा है. पुलिस उसके साथ उसके परिजनों पर भी कार्रवाई कर रही है.

नाबालिग बच्चों पर पुलिस की कार्रवाई

राजगढ़। अगर आपके बच्चे की उम्र 18 साल से कम है और वह बाइक चलाने का शौक रखता है तो आपको राजगढ़ पुलिस से सावधान रहना होगा. भारत के सर्वोच्च न्यायालय और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के बाद राजगढ़ पुलिस नाबालिक बच्चों को बाइक चलाने पर कार्रवाई कर रही है.

नाबालिग बच्चों पर पुलिस की कार्रवाई

कार्रवाई के बाद बच्चों के घर नोटिस भेजकर माता-पिता से थाने में वचनपत्र भरवाया जा रहा है, उसके बाद ही उनके बच्चों को पुलिस घर जाने दे रही है.

सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि अगर कोई बच्चा नाबालिक है तो उसका बाइक चलाना गैरकानूनी होगा. यदि कोई नाबालिक बाइक चलाते हुए पकड़ा जाए तो बच्चे के मां-बाप पर कार्रवाई की जाए. कोर्ट का आदेश है कि माता-पिता अपने बच्चे को लाइसेंस मिलने के बाद ही बाइक चलाने की अनुमति दें, ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी.

सब इंस्पेक्टर योगेंद्र कुमार मरावी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी कमेटी के निर्देशानुसार और पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि नाबालिक बच्चे जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनको यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है. जिसके अंतर्गत बाइक को जब्त कर थाने भेज रहे हैं. बच्चों के मां-बाप को थाने बुलाकर उनसे वचन पत्र लेकर ही बच्चों को छोड़ा जा रहा है. वहीं उन्होंने कहा कि अगर वह फिर भी वह अपने बच्चों को बाइक देते हैं तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

राजगढ़। अगर आपके बच्चे की उम्र 18 साल से कम है और वह बाइक चलाने का शौक रखता है तो आपको राजगढ़ पुलिस से सावधान रहना होगा. भारत के सर्वोच्च न्यायालय और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के बाद राजगढ़ पुलिस नाबालिक बच्चों को बाइक चलाने पर कार्रवाई कर रही है.

नाबालिग बच्चों पर पुलिस की कार्रवाई

कार्रवाई के बाद बच्चों के घर नोटिस भेजकर माता-पिता से थाने में वचनपत्र भरवाया जा रहा है, उसके बाद ही उनके बच्चों को पुलिस घर जाने दे रही है.

सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि अगर कोई बच्चा नाबालिक है तो उसका बाइक चलाना गैरकानूनी होगा. यदि कोई नाबालिक बाइक चलाते हुए पकड़ा जाए तो बच्चे के मां-बाप पर कार्रवाई की जाए. कोर्ट का आदेश है कि माता-पिता अपने बच्चे को लाइसेंस मिलने के बाद ही बाइक चलाने की अनुमति दें, ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी.

सब इंस्पेक्टर योगेंद्र कुमार मरावी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी कमेटी के निर्देशानुसार और पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि नाबालिक बच्चे जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनको यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है. जिसके अंतर्गत बाइक को जब्त कर थाने भेज रहे हैं. बच्चों के मां-बाप को थाने बुलाकर उनसे वचन पत्र लेकर ही बच्चों को छोड़ा जा रहा है. वहीं उन्होंने कहा कि अगर वह फिर भी वह अपने बच्चों को बाइक देते हैं तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

Intro:अगर आपकी उम्र 18 से कम हो और आप को बाइक चलाने का शौक हो तो आपको राजगढ़ पुलिस से सावधान रहना होगा, ऐसा ही कुछ वाक्य राजगढ़ में देखने को मिल रहा है ,जब पुलिस भारत के सर्वोच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के बाद जिले में लगातार 18 से कम उम्र के बच्चों को बाइक चलाने के जुर्म में पकड़ रही है और उनके घर पर नोटिस भेजकर माता-पिता को थाने में बुलाकर समझाइश दे रही है।


Body:मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा जिले में एक नई कार्यवाही शुरू की गई है जिसमें अगर आप की उम्र 18 वर्ष से कम है और आप बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो राजगढ़ पुलिस द्वारा आपके घर पर नोटिस भेजा जाएगा और आपके मां-बाप को थाने में बुलाकर आपको बाइक ना चलाने की समझाइश दी जाएगी ,जहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि अगर कोई बच्चा 18 वर्ष से कम उम्र का हो और वह बाइक चलाते हुए पकड़ा जाए ,तो उसके ऊपर कारवाई ना करते हुए उसके मां बाप पर कार्रवाई की जाए और उनको समझाइश दी जाए कि वह अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें और उनको लाइसेंस मिलने के बाद ही बाइक चलाने की अनुमति दी जाए।


Conclusion:वहीं इस कार्रवाई के बारे में सब इंस्पेक्टर योगेंद्र कुमार मरावी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी कमेटी के निर्देशानुसार और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है कि नाबालिक बच्चे जिनके पास लाइसेंस नहीं है और जिनको यातायत नियम के बारे में ज्यादाजानकारी नहीं होती है उनको यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत हमने कल और आज कार्रवाई की गई जिसमें हम बाइक को जप्त कर के थाने भेज रहे हैं और उनके मां-बाप को एक नोटिस देकर थाने बुलाया जा रहा है और उनसे लिखित में वचन पत्र लिया जा रहा है कि वे भविष्य में अपने बच्चों को बालिक होने तक बाइक नहीं देंगे और उनको समझाइश भी दी जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर वह फिर भी वे अपने बच्चों को बाइक देते हैं तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


विसुअल

बाइक को पकड़ते हुए

बाइट

सब इंस्पेक्टर योगेंद्र कुमार मरावी
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