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रायसेन में कोरोना की समीक्षा बैठक आयोजित, रात नौ बजे बंद होगा बाजार

रायसेन में गुरुवार को कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए एक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए हो रही कार्रवाई की समीक्षा की गई.

Review meeting
समीक्षा बैठक आयोजित
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Published : Nov 26, 2020, 10:09 PM IST

रायसेन। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए सिलवानी थाना परिसर में एक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में व्यापारी और मेरिज गार्डन के संचालक शामिल हुए. बैठक में सिलवानी SDOP पीएन गोयल ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए हो रही कार्रवाई की समीक्षा की.

SDOP पीएन गोयल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश दिए. उन्होंने दुकानदारों को समझाइश दी कि यदि कोई ग्राहक मास्क लगाए बिना सामान लेने आता है तो उसे सामान विक्रय नहीं किया जाएगा. साथ ही दुकानदार स्वयं भी मास्क लगाएं और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. उन्होंने कहा कि दुकानदार अगर नियमों का पालन करते नहीं पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही एक दिन के लिए दुकान भी बंद करवाई जाएगी.

9 बजे तक बाजार बंद करने के निर्देश

उन्होंने कहा कि हाट बाजार नहीं लगाए जाएंगे और रात 9 बजे तक बाजार बंद कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही पूरे जिले में गुमास्ता एक्ट के तहत सप्ताह में एक दिन अनिवार्य रूप से दुकानें बंद कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. SDOP पीएन गोयल ने कहा कि मास्क नहीं लगाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

रायसेन। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए सिलवानी थाना परिसर में एक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में व्यापारी और मेरिज गार्डन के संचालक शामिल हुए. बैठक में सिलवानी SDOP पीएन गोयल ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए हो रही कार्रवाई की समीक्षा की.

SDOP पीएन गोयल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश दिए. उन्होंने दुकानदारों को समझाइश दी कि यदि कोई ग्राहक मास्क लगाए बिना सामान लेने आता है तो उसे सामान विक्रय नहीं किया जाएगा. साथ ही दुकानदार स्वयं भी मास्क लगाएं और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. उन्होंने कहा कि दुकानदार अगर नियमों का पालन करते नहीं पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही एक दिन के लिए दुकान भी बंद करवाई जाएगी.

9 बजे तक बाजार बंद करने के निर्देश

उन्होंने कहा कि हाट बाजार नहीं लगाए जाएंगे और रात 9 बजे तक बाजार बंद कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही पूरे जिले में गुमास्ता एक्ट के तहत सप्ताह में एक दिन अनिवार्य रूप से दुकानें बंद कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. SDOP पीएन गोयल ने कहा कि मास्क नहीं लगाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

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