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प्रारूप मतदाता सूची में 15 फरवरी तक दर्ज करा सकेंगे दावे आपत्ति - प्रारूप मतदाता सूची

नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों की प्रारूप मतदाता सूची जनवरी 2021 की स्थिति में निर्धारित केन्द्रों तक 8 फरवरी 2021 को प्रकाशित कर दी गई है. प्रारूप मतदाता सूची पर दावे-आपत्तियां 15 फरवरी तक प्राप्त किए जाएंगे

Objection claims can be filed in the draft voter list by February 15
प्रारूप मतदाता सूची में 15 फरवरी तक दर्ज करा सकेंगे दावे आपत्ति
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Published : Feb 15, 2021, 3:51 PM IST

रायसेन: नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों की प्रारूप मतदाता सूची जनवरी 2021 की स्थिति में निर्धारित केन्द्रों तक 8 फरवरी 2021 को प्रकाशित कर दी गई है. प्रारूप मतदाता सूची पर दावे-आपत्तियां 15 फरवरी तक प्राप्त किए जाएंगे और उनका निराकरण 20 फरवरी तक किया जाएगा. फोटोयुक्त अंतिम मतदाता-सूची का नगरीय निकायों के वार्ड और निर्धारित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 3 मार्च 2021 को किया जाएगा.

रतलाम महापौर के नाम का काउनडाउन शुरु!

क्या होगी प्रक्रिया ?

मतदाता सूची में नाम शामिल करने, संशोधित करने या नाम को हटाने संबंधी दावे आपत्तियां प्राप्त किए जाने के लिए बीएलओ, प्राधिकृत कर्मचारी नगरीय निकायों में वार्ड-वार और पंचायत में संबंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय और संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध हैं. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और अपना नाम अवलोकन के लिए बीएलओ से सम्पर्क किया जा सकता है. ऐसे व्यक्ति जो 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष के हो गए हैं, वे केन्द्र पर जाकर निर्धारित फार्म भरकर जमा करा दें. पिछली बार जो लोग अपना नाम नहीं जुड़वा पाए वे भी आवेदन कर सकते हैं. नाम और पते में संशोधन भी करा सकते हैं.

रायसेन: नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों की प्रारूप मतदाता सूची जनवरी 2021 की स्थिति में निर्धारित केन्द्रों तक 8 फरवरी 2021 को प्रकाशित कर दी गई है. प्रारूप मतदाता सूची पर दावे-आपत्तियां 15 फरवरी तक प्राप्त किए जाएंगे और उनका निराकरण 20 फरवरी तक किया जाएगा. फोटोयुक्त अंतिम मतदाता-सूची का नगरीय निकायों के वार्ड और निर्धारित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 3 मार्च 2021 को किया जाएगा.

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क्या होगी प्रक्रिया ?

मतदाता सूची में नाम शामिल करने, संशोधित करने या नाम को हटाने संबंधी दावे आपत्तियां प्राप्त किए जाने के लिए बीएलओ, प्राधिकृत कर्मचारी नगरीय निकायों में वार्ड-वार और पंचायत में संबंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय और संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध हैं. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और अपना नाम अवलोकन के लिए बीएलओ से सम्पर्क किया जा सकता है. ऐसे व्यक्ति जो 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष के हो गए हैं, वे केन्द्र पर जाकर निर्धारित फार्म भरकर जमा करा दें. पिछली बार जो लोग अपना नाम नहीं जुड़वा पाए वे भी आवेदन कर सकते हैं. नाम और पते में संशोधन भी करा सकते हैं.

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