रायसेन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बैकों ने जिले के कई किसानों की फसल बीमा की प्रीमियम राशि काट ली. लेकिन इसकी फसल बीमा पोर्टल पर एंट्री नहीं की. एंट्री ना होने पर बीमा कंपनी से बीमा दावा राशि किसानों को प्राप्त नही हो पाई. इसकी किसान लगातार शिकायत कर रहे हैं. इन किसानों की शिकायतों के निराकरण के संबंध में कलेक्टर ने जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की.
- बैठक में किसानों के हित में कई निर्णय
उप संचालक कृषि एमपी सुमन ने बताया कि, बैठक में किसानों के हित में कई निर्णय हुए हैं. बैंकों से 27 कृषकों की लगभग 10 लाख रुपए की फसल बीमा दावा राशि वसूल की जाए. बैंक एक सप्ताह में राशि कृषकों के खाते में डाले. ऐसे सभी प्रकरण में जिसमें बैंक ने फसल बीमा में पोर्टल पर एंट्री नहीं करने या त्रुटि पूर्ण एंट्री करने पर कृषक को लाभ नहीं मिला है. इन सभी स्थिति में बैंक फसल बीमा के दावा राशि की भरपाई करेगी. कलेक्टर को इन 27 किसानों की शिकायतें सीएम हेल्प लाइन से प्राप्त हुई थी.
- इन स्थिति में बैंक वापस करेगी प्रीमियम राशि
बैठक में बताया गया कि ऐसे प्रकरण जिनमें बैंक ने फसल बीमा की प्रीमियम राशि काट ली. लेकिन पोर्टल पर एंट्री नहीं की. फसल क्षति की गणना थ्रेसहोल्ड उपज एवं वास्तविक उपज की गणना करने पर बीमा दावा राशि देय नहीं है. ऐसे प्रकरणों में बैंक कृषक के खाते में प्रीमियम राशि वापस करें. बैठक में बताया गया ऐसे प्रकरण जिनमें पटवारी हल्के में फसल अधिसूचित नहीं होने पर भी बैंक ने बीमा प्रीमियम राशि काट ली. इन प्रकरणों में भी निर्णय लिया गया कि बैंक कृषक को प्रीमियम राशि वापिस करें. साथ ही संबंधित बैंक को गलती करने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.