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CAA को लेकर बीजेपी कार्यालय में आयोजित की गई बैठक,कानून को लेकर बताए फायदे

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Published : Jan 2, 2020, 1:16 AM IST

Updated : Jan 2, 2020, 1:42 AM IST

रायसेन के बीजेपी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई. बैठक में सांसद रमाकांत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सीएए के बारे में बताया है.

A meeting was held in Raisen regarding CAA
बीजेपी बैठक

रायसेन। बीजेपी कार्यालय में विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के सांसद रमाकांत भार्गव ने एक बैठक आयोजित की. जिसमें सांसद ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया.

बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक


सांसद रमाकांत भार्गव ने कहा कि नागरिक संशोधन अधिनियम किसी जाति धर्म के विरोध में नहीं है. इस बिल के बारे में आम जनता के बीच भाजपा अपनी बात पहुंचाएगी. वहीं सांसद भार्गव ने कहा कि नागरिक संशोधन अधिनियम में बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू, जैन और सिख समुदाय के लोग अल्पसंख्यक हैं.


जब उनको वहां परेशान किया जाता है. यह लोग जब भारत आते हैं तो उनको नागरिकता की परेशानी होती है. उन्हीं लोगों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन कानून लाया गया है. उन्होंने कहा कि इस कानून में लिखा है कि 31 दिसंबर साल 2014 से पहले जो शरणार्थी हैं. उनको नागरिकता देने के लिए है ना कि लेने के लिए यह कानून है. भार्गव ने कहा कि इसे लेकर विरोधी दलों के लोगों ने भ्रम फैलाकर इसका विरोध किया है. जबकि यह कानून हर धर्म के लिए है और इस बिल से किसी भी वर्ग समुदाय को कोई नुकसान नहीं है.

रायसेन। बीजेपी कार्यालय में विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के सांसद रमाकांत भार्गव ने एक बैठक आयोजित की. जिसमें सांसद ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया.

बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक


सांसद रमाकांत भार्गव ने कहा कि नागरिक संशोधन अधिनियम किसी जाति धर्म के विरोध में नहीं है. इस बिल के बारे में आम जनता के बीच भाजपा अपनी बात पहुंचाएगी. वहीं सांसद भार्गव ने कहा कि नागरिक संशोधन अधिनियम में बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू, जैन और सिख समुदाय के लोग अल्पसंख्यक हैं.


जब उनको वहां परेशान किया जाता है. यह लोग जब भारत आते हैं तो उनको नागरिकता की परेशानी होती है. उन्हीं लोगों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन कानून लाया गया है. उन्होंने कहा कि इस कानून में लिखा है कि 31 दिसंबर साल 2014 से पहले जो शरणार्थी हैं. उनको नागरिकता देने के लिए है ना कि लेने के लिए यह कानून है. भार्गव ने कहा कि इसे लेकर विरोधी दलों के लोगों ने भ्रम फैलाकर इसका विरोध किया है. जबकि यह कानून हर धर्म के लिए है और इस बिल से किसी भी वर्ग समुदाय को कोई नुकसान नहीं है.

Intro:रायसेन-जिला मुख्यालय के भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा के निर्देश पर आज नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बैठक आयोजित की गई।


Body:राजस्थान जिला भाजपा कार्यालय में विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के सांसद रमाकांत भार्गव और मोदी शेजवार ने नागरिक संशोधन अधिनियम को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया वहीं सांसद रमाकांत भार्गव ने कहा कि नागरिक संशोधन अधिनियम किसी जाति धर्म के विरोध में नहीं है इस बिल के बारे में आम जनता के बीच भाजपा अपनी बात पहुंचाएगी वही सांसद भार्गव ने कहा कि नागरिक संशोधन अधिनियम में बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू जैन और सिख समुदाय के लोग अल्पसंख्यक हैं जब इनको वहां परेशान किया जाता है और यह लोग जब भारत में आते हैं तो उनको नागरिकता की परेशानी होती है इन्हीं लोगों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम है इस कानून में लिखा है कि 31 दिसंबर सन 2014 से पूर्व जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने के लिए है नागरिकता लेने के लिए नहीं है जिसमें विरोधी दलों के लोगों ने भ्रम फैलाकर इसका विरोध किया है जबकि यह बिल हर धर्म के लिए है और इस बिल से किसी भी वर्ग समुदाय को कोई नुकसान नहीं है।

Byte-रमाकांत भार्गव सांसद।


Conclusion:
Last Updated : Jan 2, 2020, 1:42 AM IST
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