नीमच। जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक मछलियों को पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जाल, कांटों और भाले जैसे हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिससे की छोटी-बड़ी मछली का शिकार न हो सके. प्रदेश सरकार ने नदीय मत्स्याद्योग नियम के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को मत्स्य प्रजनन काल घोषित किया है. इस अवधि में जिले में मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय, मत्स्य विनिमय और मत्स्य परिवहन करना निषेध है.
दरअसल शासन ने सभी नदियों और जलाशयों में मछली पकड़ना प्रतिबंधित किया है. छोटे तालाब या नाले जिनका संबंध नदी से नहीं हैं. उन्हें प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है. इसके लिए मछली पालन विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों को एक साल तक का कारावास और पांच हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके लिए शासन ने निर्देशित किया कि कोई भी व्यक्ति 16 जून से 15 अगस्त की अवधि में मत्स्याखेट और मत्स्य परिवहन न करें और न ही इन कार्यो में सहयोग दें.