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16 जून से 15 अगस्‍त तक मछली व्‍यवसाय प्रतिबंधित, उल्‍लंघन करने पर 1 साल की होगी जेल - Fishing ban in neemuch

नीमच जिला प्रशासन ने मछलियों को पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है. प्रशासन ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि 16 जून से 15 अगस्‍त तक की अवधि को मत्‍स्‍य प्रजनन काल घोषित किया है.

Fish business banned from 16 June to 15 August
16 जून से 15 अगस्‍त तक मछली व्‍यवसाय प्रतिबंधित
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Published : Jun 8, 2020, 3:45 PM IST

नीमच। जिले में 16 जून से 15 अगस्‍त तक मछलियों को पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जाल, कांटों और भाले जैसे हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिससे की छोटी-बड़ी मछली का शिकार न हो सके. प्रदेश सरकार ने नदीय मत्‍स्‍याद्योग नियम के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्‍त तक की अवधि को मत्‍स्‍य प्रजनन काल घोषित किया है. इस अवधि में जिले में मत्‍स्‍याखेट, मत्‍स्‍य क्रय-विक्रय, मत्‍स्‍य विनिमय और मत्‍स्‍य परिवहन करना निषेध है.

Fish business banned from 16 June to 15 August
16 जून से 15 अगस्‍त तक मछली व्‍यवसाय प्रतिबंधित

दरअसल शासन ने सभी नदियों और जलाशयों में मछली पकड़ना प्रतिबंधित किया है. छोटे तालाब या नाले जिनका संबंध नदी से नहीं हैं. उन्‍हें प्रतिबंध से मुक्‍त रखा गया है. इसके लिए मछली पालन विभाग को जिम्‍मेदारी सौंपी गई है.

वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों को एक साल तक का कारावास और पांच हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके लिए शासन ने निर्देशित किया कि कोई भी व्‍यक्ति 16 जून से 15 अगस्‍त की अवधि में मत्‍स्‍याखेट और मत्‍स्‍य परिवहन न करें और न ही इन कार्यो में सहयोग दें.

नीमच। जिले में 16 जून से 15 अगस्‍त तक मछलियों को पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जाल, कांटों और भाले जैसे हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिससे की छोटी-बड़ी मछली का शिकार न हो सके. प्रदेश सरकार ने नदीय मत्‍स्‍याद्योग नियम के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्‍त तक की अवधि को मत्‍स्‍य प्रजनन काल घोषित किया है. इस अवधि में जिले में मत्‍स्‍याखेट, मत्‍स्‍य क्रय-विक्रय, मत्‍स्‍य विनिमय और मत्‍स्‍य परिवहन करना निषेध है.

Fish business banned from 16 June to 15 August
16 जून से 15 अगस्‍त तक मछली व्‍यवसाय प्रतिबंधित

दरअसल शासन ने सभी नदियों और जलाशयों में मछली पकड़ना प्रतिबंधित किया है. छोटे तालाब या नाले जिनका संबंध नदी से नहीं हैं. उन्‍हें प्रतिबंध से मुक्‍त रखा गया है. इसके लिए मछली पालन विभाग को जिम्‍मेदारी सौंपी गई है.

वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों को एक साल तक का कारावास और पांच हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके लिए शासन ने निर्देशित किया कि कोई भी व्‍यक्ति 16 जून से 15 अगस्‍त की अवधि में मत्‍स्‍याखेट और मत्‍स्‍य परिवहन न करें और न ही इन कार्यो में सहयोग दें.

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