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बेटी से बलात्कार करने के आरोपी पिता को जिला न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

नीमच जिला न्यायालय ने एक बाप द्वारा अपनी सगी बेटी के साथ बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने ये फैसला 2 महीने और 12 दिन के अंदर सुनाया है.

District court sentenced to life imprisonment
जिला न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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Published : Mar 6, 2020, 11:34 PM IST

नीमच । एक कलयुगी बाप द्वारा तकरीबन 3 महीने पहले अपनी ही 8 साल की बेटी से बलात्कार करने का मामला सामने आया था. पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को न्यायालय में पेश किया. न्यायालय में विशेष लोक अभियोजन जगदीश चौहान ने आरोपी पिता रमेश देवड़ा को सबूतों के आधार पर मरते दम तक सजा सुनाने की पैरवी की और डीएनए रिपोर्ट में भी पुष्टि हुई थी कि आरोपी पिता ने ही बेटी का बलात्कार किया है.

जिला न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

इससे सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार ने सख्त टिप्पणी करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जघन्य प्रकरण और सनसनीखेज होने से पुलिस महानिदेशक ने प्रकरण की समीक्षा के साथ मार्गदर्शन भी दिया. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायालय ने प्रकरण का शीघ्र निवारण करते हुए मात्र 2 माह 12 दिन के भीतर फैसला सुनाकर आरोपी को दण्डित किया तथा पीड़िता को न्याय दिलाया.

नीमच । एक कलयुगी बाप द्वारा तकरीबन 3 महीने पहले अपनी ही 8 साल की बेटी से बलात्कार करने का मामला सामने आया था. पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को न्यायालय में पेश किया. न्यायालय में विशेष लोक अभियोजन जगदीश चौहान ने आरोपी पिता रमेश देवड़ा को सबूतों के आधार पर मरते दम तक सजा सुनाने की पैरवी की और डीएनए रिपोर्ट में भी पुष्टि हुई थी कि आरोपी पिता ने ही बेटी का बलात्कार किया है.

जिला न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

इससे सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार ने सख्त टिप्पणी करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जघन्य प्रकरण और सनसनीखेज होने से पुलिस महानिदेशक ने प्रकरण की समीक्षा के साथ मार्गदर्शन भी दिया. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायालय ने प्रकरण का शीघ्र निवारण करते हुए मात्र 2 माह 12 दिन के भीतर फैसला सुनाकर आरोपी को दण्डित किया तथा पीड़िता को न्याय दिलाया.

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