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10 दिन का लगा कोरोना कर्फ्यू, बाजारों में उमड़ी भीड़

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मयंक अग्रवाल द्वारा धारा-144 के तहत 16 अप्रैल की शाम 6 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया गया है.

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Published : Apr 17, 2021, 1:50 PM IST

crowds thronged the markets
बाजारों में उमड़ी भीड़

नीमच। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में शुक्रवार शाम छह बजे से 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है. कर्फ्यू लगने के निर्णय के बाद शहर की सड़कों और बाजारों पर अचानक भीड़ बढ़ गई.

आवश्यक वस्तु की होम डिलीवरी पर रहेगी छूट
जारी आदेशानुसार कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक गतिविधियों को प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है, जिसमें अन्य राज्यों और जिलों से माल सहित सेवाओं का आवागमन, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा, केमिस्ट और किराना दुकान, दूध, सब्जी की दुकान, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम शामिल है. इसले अलावा औद्योगिक इकाइयों, उद्योगों के लिए तैयार कच्चा माल, औद्योगिक मजदूरों, औद्योगिक अधिकारी-कर्मचारियों के आवागमन, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेलिकम्‍यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दूकानें, स्थानीय निकायों के अधिकारी-कर्मचारियों का आवागमन, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर, कस्‍टम हाईरिंग सेंटर, परीक्षा केंद्रों पर आने-जाने वाले परीक्षार्थी शामिल है. विशेष परिस्थितियों में शादी समारोह/अंतिम संस्‍कार की अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से लेना अनिवार्य होगा. इस आदेश का उल्‍लंघन करने वाले व्‍यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. यह आदेश तत्‍काल प्रभावशील रहेगा.

मंडी और न्यायालय रहेंगे बंद

कोरोना कर्फ्यू के दौरान मंडी और न्यायालय बंद रहेंगे. अपराधिक प्रकरण में आगामी तारीख बढ़ा दी गई है. वहीं मंडी व्यापारी संघ द्वारा 21 अप्रैल तक मंडी बंद करने का निर्णय लिया गया है, जबकि जिले में लगभग 26 अप्रैल तक के लिए लगाया गया है.

नीमच। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में शुक्रवार शाम छह बजे से 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है. कर्फ्यू लगने के निर्णय के बाद शहर की सड़कों और बाजारों पर अचानक भीड़ बढ़ गई.

आवश्यक वस्तु की होम डिलीवरी पर रहेगी छूट
जारी आदेशानुसार कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक गतिविधियों को प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है, जिसमें अन्य राज्यों और जिलों से माल सहित सेवाओं का आवागमन, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा, केमिस्ट और किराना दुकान, दूध, सब्जी की दुकान, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम शामिल है. इसले अलावा औद्योगिक इकाइयों, उद्योगों के लिए तैयार कच्चा माल, औद्योगिक मजदूरों, औद्योगिक अधिकारी-कर्मचारियों के आवागमन, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेलिकम्‍यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दूकानें, स्थानीय निकायों के अधिकारी-कर्मचारियों का आवागमन, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर, कस्‍टम हाईरिंग सेंटर, परीक्षा केंद्रों पर आने-जाने वाले परीक्षार्थी शामिल है. विशेष परिस्थितियों में शादी समारोह/अंतिम संस्‍कार की अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से लेना अनिवार्य होगा. इस आदेश का उल्‍लंघन करने वाले व्‍यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. यह आदेश तत्‍काल प्रभावशील रहेगा.

मंडी और न्यायालय रहेंगे बंद

कोरोना कर्फ्यू के दौरान मंडी और न्यायालय बंद रहेंगे. अपराधिक प्रकरण में आगामी तारीख बढ़ा दी गई है. वहीं मंडी व्यापारी संघ द्वारा 21 अप्रैल तक मंडी बंद करने का निर्णय लिया गया है, जबकि जिले में लगभग 26 अप्रैल तक के लिए लगाया गया है.

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