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शादी में बैंड नहीं बजाने पर कोर्ट ने मालिक का बजाया बाजा

हामी भर कर शादी में बैंड नहीं बजाना बैंड बाजे वाले को पड़ा महंगा, दूल्हे ने लगाया था दावा अब मिलेगा हर्जाना

जिला उपभोक्ता फोरम
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Published : Feb 11, 2019, 11:01 PM IST

नीमच। जिले में एक अजीब-ओ-गरीब मामला सामने आया है. उपभोक्ता न्यायालय ने एक बैंड मालिक को आदेश दिया वह जिस दूल्हे की शादी में बैंड बजाने नहीं गया उसे अब वो हरजाने के तौर पर 10 हजार रुपए दे.

शादी में बैंड नहीं बजाने पर कोर्ट ने मालिक का बजाया बाजा
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दरअसल, मामला जुलाई 2017 का है. रेवली-देवली निवासी कमल कुमार नागदा की शादी थी, कमल कुमार ने कृष्णा नामक एक बैंड मालिक को शादी में बैंड बजाने के लिए 1 हजार एडवांस दिए थे और 15 हजार रुपए बाद में देने की बात कही, इस पर बैंड मालिक ने भी शादी में बैंड बजाने के लिए हामी भर दी थी.

एक हजार एडवांस मिलने के बावजूद कृष्णा बैंड मालिक गोकुल बामणिया कमल कुमार की शादी में बैंड बजाने नहीं पहुंचा. ऐसे में दूल्हे को रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी. इसके बाद दूल्हे ने उपभोक्ता न्यायालय की शरण ली जिसका फैसला 2 साल बाद सोमवार को आया, जिसमें न्यायालय ने दूल्हे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बैंड मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया.

नीमच। जिले में एक अजीब-ओ-गरीब मामला सामने आया है. उपभोक्ता न्यायालय ने एक बैंड मालिक को आदेश दिया वह जिस दूल्हे की शादी में बैंड बजाने नहीं गया उसे अब वो हरजाने के तौर पर 10 हजार रुपए दे.

शादी में बैंड नहीं बजाने पर कोर्ट ने मालिक का बजाया बाजा
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दरअसल, मामला जुलाई 2017 का है. रेवली-देवली निवासी कमल कुमार नागदा की शादी थी, कमल कुमार ने कृष्णा नामक एक बैंड मालिक को शादी में बैंड बजाने के लिए 1 हजार एडवांस दिए थे और 15 हजार रुपए बाद में देने की बात कही, इस पर बैंड मालिक ने भी शादी में बैंड बजाने के लिए हामी भर दी थी.

एक हजार एडवांस मिलने के बावजूद कृष्णा बैंड मालिक गोकुल बामणिया कमल कुमार की शादी में बैंड बजाने नहीं पहुंचा. ऐसे में दूल्हे को रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी. इसके बाद दूल्हे ने उपभोक्ता न्यायालय की शरण ली जिसका फैसला 2 साल बाद सोमवार को आया, जिसमें न्यायालय ने दूल्हे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बैंड मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया.

Intro:शादी में बैंड वाला बैंड बजाने नहीं गया तो दूल्हा पहुंच गया न्यायालय


Body:कोर्ट ने बैंड वाले से दूल्हे को ₹10000 दिलवाने का आदेश दिया


Conclusion:जिले में एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है उपभोक्ता न्यायालय ने एक बैंड मालिक को आदेश दिया कि वह दूल्हे को प्रतिकार स्वरूप ₹10000 दे।
दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि जुलाई 2017 में रेवली देवली निवासी कमल कुमार नागदा की शादी थी जिसमें कमल कुमार नागदा ने कृष्णा बैंड मालिक को शादी में बैंड बजाने के लिए ₹1000 एडवांस दिए तथा 15 हजार रुपए बाद में देने की बात कही, जिसपर बैंड मालिक ने सौदा तय कर लिया, लेकिन कृष्णा बैंड का मालिक गोकुल बामणिया तिथि पर बैंड बजाने नहीं पहुंचा। जिसके कारण दूल्हे को रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी और उसे मानसिक प्रताड़ना भी हुई इससे नाराज होकर दूल्हे ने उपभोक्ता न्यायालय की शरण ली जिसका फैसला 2 साल बाद आज आया तथा न्यायालय ने दूल्हे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बैंड मालिक से ₹10000 वसूलने का आदेश दिया।
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