नीमच। जिले में एक अजीब-ओ-गरीब मामला सामने आया है. उपभोक्ता न्यायालय ने एक बैंड मालिक को आदेश दिया वह जिस दूल्हे की शादी में बैंड बजाने नहीं गया उसे अब वो हरजाने के तौर पर 10 हजार रुपए दे.
दरअसल, मामला जुलाई 2017 का है. रेवली-देवली निवासी कमल कुमार नागदा की शादी थी, कमल कुमार ने कृष्णा नामक एक बैंड मालिक को शादी में बैंड बजाने के लिए 1 हजार एडवांस दिए थे और 15 हजार रुपए बाद में देने की बात कही, इस पर बैंड मालिक ने भी शादी में बैंड बजाने के लिए हामी भर दी थी.
एक हजार एडवांस मिलने के बावजूद कृष्णा बैंड मालिक गोकुल बामणिया कमल कुमार की शादी में बैंड बजाने नहीं पहुंचा. ऐसे में दूल्हे को रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी. इसके बाद दूल्हे ने उपभोक्ता न्यायालय की शरण ली जिसका फैसला 2 साल बाद सोमवार को आया, जिसमें न्यायालय ने दूल्हे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बैंड मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया.