नरसिंहपुर। जिले में लगातार बढ़ते कोरोना पॉजिटिव की संख्या ने जिले को प्रदेश के अधिक संक्रमण वाले जिलों में शामिल होने पर मजबूर कर दिया है, जिससे कलेक्टर ने अब सप्ताह में दो दिनों के लिए लॉकडाउन किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए है, जबकि अभी तक जिले में मात्र एक दिन यानी रविवार को लॉकडाउन किया जाता रहा है, लेकिन अब रविवार के साथ ही शनिवार को भी लॉकडाउन जारी रखा जाएगा.
इस दौरान लोगों को आवश्यक सेवाओं के लिए छूट रहेगी, वह भी तय समय सीमा में. इसके साथ ही जिले भर में आयोजित किए जाने वाले समस्त साप्ताहिक हाट-बाजारों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, हालांकि साप्ताहिक बाजारों के लगाने पर प्रतिबंध कलेक्टर द्वारा पूर्व में ही जारी कर दिए गए थे.
हर रोज भी रात्रि कालीन कर्फ्यू रात 8 से सुबह 5 बजे तक
जिले में अब हर रोज रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू भी जारी रहेगा. जिले में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले सभी साप्ताहिक हाट बाजारों को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया गया है.
क्या-क्या रहेगा खुला और बंद
जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने जिले में प्रत्येक शनिवार व रविवार को सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है. शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं, मेडिकल सुविधाओं व मेडिकल स्टोर्स, औद्योगिक इकाईयों के संचालन की गतिविधियों को छोड़कर शेष गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.
दूध डेयरी, घर- घर दूध बेचने वाले दूध विक्रेता, पेपर हॉकर सुबह 7 बजे से 10 बजे तक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. जिला दंडाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में आगामी आदेश तक के लिए इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.
कोरोना से बचाव हेतु सार्वजनिक, सामाजिक एनजीओ आदि आम जनता को करें जागरूक
कलेक्टर वेद प्रकाश ने जिले के एनजीओ आदि से नुक्कड़ नाटक, स्थानीय बोली में कार्यक्रम, लोक गीत और अन्य माध्यमों से आमजनता में कोरोना के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाने का आग्रह किया है. इस हेतु सोशल मीडिया का उपयोग भी सबसे ज्यादा सहयोगी होगा.