नरसिंहपुर। जिले में नशीली दवाइयों के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने आदेश जारी किया है.
यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया गया है, जिसके बाद आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.
जारी आदेश के अनुसार बाजारों में विक्रेताओं द्वारा नशीली दवाइयों के बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ड्रग इंस्पेक्टर प्रतिष्ठानों में जाकर स्टॉक की जांच करेंगे और प्रतिदिन की बिक्री चेक कर अवगत कराएंगे. प्रतिष्ठानों में अवैध रूप से विक्रय होने और निर्धारित स्टॉक से अधिक स्टॉक पाए जाने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.