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कैदियों से परिजन कर सकेंगे मुलाकात, त्यौहारी सीजन में बड़ी राहत

कोरोना संक्रमण के चलते बंद कैदियों के परिजनों से मुलाकात पर लगा प्रतिबंध अब हट चुका है. 1 नवंबर से कैदियों से मुलाकात को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं. साथ ही मुलाकात के दौरान कोरोना से बचाव को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. पढ़िए पूरी खबर..

families will meet inmates in jail
कैदियों से मिल सकेंगे परिजन
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Published : Nov 1, 2020, 7:30 PM IST

नरसिंहपुर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन के तहत देश की जेलों में बंद कैदियों से उनके परिजन नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब एक नवंबर 2020 से कैदियों के परिजन उनसे मिल सकेंगे. अनलॉक के बाद ही शासन ने ये आदेश दिए हैं.

कैदियों से मिल सकेंगे परिजन

कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन

इस आदेश के तहत अब दोबारा जेल में बंद कैदियों से मुलाकात का सिलसिला शुरु हो जाएगा. हालांकि इस दौरान कोविड-19 गाइडलान का पालन करना जरूरी होगा. वहीं अब जेल में कोरोना संक्रमण को देखते हुए दो से ज्यादा लोगों को मुलाकात नहीं करने दिया जाएगा. इसके अलावा पहले सप्ताह में जहां कैदियों से परिजन दो बार मुलाकात कर सकते थे. अब वह 15 दिनों में एक बार ही मुलाकात कर सकेंगे.

पढ़े: 1 नवंबर से परिजन कर सकेंगे जेल में बंद कैदियों से मुलाकात, कोरोना के चलते लगाया गया था प्रतिबंध

राजधानी भोपाल में भी कैदियों को मिला तोहफा

भोपाल में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जेलों में बंद कैदियों के परिजनों से मुलाकात करने पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद से ही कैदियों के परिजनों द्वारा इसे हटाने की मांग की जा रही रही थी. जहां अब जेल में मुलाकात का दौर फिर से शुरू हो जाएगा. 1 नवंबर से कैदियों के परिजन उनसे फिर मिल सकेंगे.

जेलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का भी सभी जेलों में सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं. जहां परिजनों को कैदियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और फेस मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी होगा.

नरसिंहपुर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन के तहत देश की जेलों में बंद कैदियों से उनके परिजन नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब एक नवंबर 2020 से कैदियों के परिजन उनसे मिल सकेंगे. अनलॉक के बाद ही शासन ने ये आदेश दिए हैं.

कैदियों से मिल सकेंगे परिजन

कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन

इस आदेश के तहत अब दोबारा जेल में बंद कैदियों से मुलाकात का सिलसिला शुरु हो जाएगा. हालांकि इस दौरान कोविड-19 गाइडलान का पालन करना जरूरी होगा. वहीं अब जेल में कोरोना संक्रमण को देखते हुए दो से ज्यादा लोगों को मुलाकात नहीं करने दिया जाएगा. इसके अलावा पहले सप्ताह में जहां कैदियों से परिजन दो बार मुलाकात कर सकते थे. अब वह 15 दिनों में एक बार ही मुलाकात कर सकेंगे.

पढ़े: 1 नवंबर से परिजन कर सकेंगे जेल में बंद कैदियों से मुलाकात, कोरोना के चलते लगाया गया था प्रतिबंध

राजधानी भोपाल में भी कैदियों को मिला तोहफा

भोपाल में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जेलों में बंद कैदियों के परिजनों से मुलाकात करने पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद से ही कैदियों के परिजनों द्वारा इसे हटाने की मांग की जा रही रही थी. जहां अब जेल में मुलाकात का दौर फिर से शुरू हो जाएगा. 1 नवंबर से कैदियों के परिजन उनसे फिर मिल सकेंगे.

जेलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का भी सभी जेलों में सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं. जहां परिजनों को कैदियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और फेस मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी होगा.

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