नरसिंहपुर। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, लोकसभा सांसद राव उदय प्रताप सिंह, तेंदूखेड़ा विधायक संजय शर्मा, कलेक्टर वेद प्रकाश, पुलिस अधीक्षक अजय सिंह, अपर कलेक्टर मनोज कुमार ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में रविवार को सम्पन्न हुई.
बैठक में कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए और त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं राज्य शासन के गृह विभाग की नवीन गाइड लाइन और धारा 144 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किए जाने पर जोर दिया गया. वहीं जिले में अवैध शराब व नशीले पदार्थों की बिक्री पर कार्रवाई करने पर पुलिस विभाग की सराहना की गई. बैठक में जिले में साप्ताहिक बाजार भी खोले जाने का सुझाव भी दिया गया.
कोरोना आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में अवगत कराया गया कि शासन के नवीन दिशा- निर्देशों के अनुसार सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, रामलीला व रावण दहन आदि कार्यक्रमों के लिए मैदान के आकार (साइड) को दृष्टिगत रखते हुए, खुले में हो और फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजेशन एवं थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जनसूह के कार्यक्रमों किया जाए.
इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आयोजकों को जिला प्रशासन को लिखित में आवेदन देना आवश्यक होगा. ये आवेदन संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी के यहां प्रस्तुत किए जाएंगे, जो विचार के बाद अनुमति देंगे, जिसमें उक्त संख्या एवं शर्त का पालन कराने की जबावदारी आयोजकों की होगी. इन आयोजनों की वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से कर आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटे में अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी.
जारी दिशा निर्देशों के अनुसार
- धार्मिक स्थलों पर, जहां बंद कक्ष अथवा हॉल में श्रद्धालु एकत्र होते हैं, वहां अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा कुल उपलब्ध स्थान के आधार पर इस प्रकार अधिकतम सीमा नियत की जा सकेगी, जिसमें उपलब्ध स्थान में श्रद्धालुओं के मध्य दो गज दूरी सुनिश्चित करते हुए पूजा/ अर्चना की जा सकेगे, पर यह संख्या किसी भी स्थिति में एक समय में 200 से अधिक नहीं होगी. साथ ही धार्मिक स्थल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोविड- 19 रोकथाम के तारतम्य में फेस मास्क की बाध्यता और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन धर्मावलंबियों द्वारा किया जाए.
- बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम करने अथवा प्रदत्त अनुमति में शर्तों के उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
- पूर्व में गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में जिले की समस्त दुकानें रात्रि 8 बजे तक ही खुलने की अनुमति का उल्लेख था, जिसमें समाप्त कर दिया गया है. अब जिले में दुकानें, बाजार, मॉल अपने निर्धारित समय तक खुले रह सकेंगे.
- मूर्ति विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जायेगा. मूर्ति के विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी, इसके लिए आयोजकों को पृथक से संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा.
- कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक/ सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी. विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह की अनुमति भी नहीं होगी. गरबा के आयोजन भी नहीं हो सकेंगे. लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा.
- रावण दहन के पूर्व परंपरागत श्रीराम के चल समारोह को प्रतीकात्मक रूप से अनुमति होगी, रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर किये जा सकेंगे, इसके लिये आयोजन समिति को प्रशासन से पूर्वानुमति लेना होगी.
- सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों, पंडालों, विसर्जन के आयोजनों, रामलीला तथा रावण दहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में श्रद्धालू/ दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाइजर के प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय- समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा.