नरसिंहपुर। रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार जनपद सीईओ के मामले में जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया है. जज एसके पांडेय ने जनपद सीईओ कृपा शंकर पाठक को दोषी मानते हुए चार साल का सश्रम कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माान भी लगाया है.
कृपा शंकर पाठक 2013 में सांई खेड़ा ब्लॉक के सीईओ थे. लोकायुक्त की टीम ने उन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गाडरवारा के शांतिदूत होटल से गिरफ्तार किया था.
पाठक ने टिमरावन गांव निवासी कमलेश्वर दुबे से मनरेगा के अंतर्गत कुंए के निर्माण के लिए 10 हजार की रिश्वत मांगी थी. जिसकी शिकायत कमलेश्वर ने लोकायुक्त से की, जिसके बाद लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था.