नरसिंहपुर। कोविड संक्रमण की रोकथाम और बचाव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए है. नए आदेश में अब कोरोना कर्फ्यू को 17 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
17 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू
जिले में कोरोना महामारी का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिसके बचाव और जनसामान्य के स्वास्थ्य हित में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से विचार विमर्श के बाद जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने, धारा 144 के तहत जिले की राजस्व सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश को आगे बढ़ाया है.
दाह संस्कार में सिर्फ 10 व्यक्तियों को अनुमति
नये आदेश के बाद व्यापारिक प्रतिष्ठान, जिम, स्वीमिंग पूल, स्पा, मैरिज गार्डन, सिनेमाघर और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे. नर्मदा और अन्य नदियों के तटों में सामूहिक स्नान और सार्वजनिक कार्यक्रम वर्जित रहेंगे. दाह संस्कार में सिर्फ 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे. कोरोना कर्फ्यू से छूट प्राप्त सभी दुकान-ऑफिस में साबुन-हैंडवॉस से हाथ धोने और सेनेटाइजर की व्यवस्था रखी जाएगी. दुकानों में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
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दो पहिया वाहनों में एक और चार पहिया वाहन में सिर्फ दो व्यक्ति
आकस्मिक सेवाओं में लगे हुए दो पहिया वाहनों में एक व्यक्ति और चार पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में छूट रहेगी. जिले में लगने वाले सभी साप्ताहिक हाट बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे. केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय, जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं, वे 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलाएंगे. अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर राज्य शासन के बाकी ऑफिस 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे. अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि सम्मिलित हैं.