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विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने बहाल की प्रहलाद लोधी की सदस्यता, विधायक के तौर पर संभालेंगे कार्यभार - प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल

बीजेपी के निलंबित विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने बहाल कर दी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की अपील को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल की जाती है. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रहलाद लोधी के मामले में उन्होंने सारे निर्णय संविधान के तहत ही लिए थे.

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प्रहलाद लोधी
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Published : Dec 10, 2019, 8:13 AM IST

नरसिंहपुर। पवई विधानसभा सीट से बीजेपी के निलंबित विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने बहाल कर दी है. विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल की जा रही है. वे अब अपने सभी कार्य विधायक के रूप में संचालित करेंगे.

विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा कि प्रहलाद लोधी की सदस्यता उन्होंने संविधान के तहत निलंबित की थी. जब हाईकोर्ट ने एक मामले में उन्हें दोषी ठहराया, तो उनकी विधानसभा सदस्यता निरस्त करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन जब हाईकोर्ट ने प्रहलाद लोधी की सजा पर रोक लगाई, तो प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को यथावथ रखा और प्रहलाद लोधी की सजा पर रोक लगाने का निर्णय जारी रखा, जिसके बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है.

MLA प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल

जल्दबाजी में नहीं संविधान के तहत लिया गए सभी निर्णय
एनपी प्रजापति ने कहा कि जब उन्होंने प्रहलाद लोधी की सदस्यता निरस्त की थी, तब कहा गया था कि ये निर्णय जल्दबाजी में लिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तीन दिन बाद ही उन्होंने प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल कर दी है, तो यह भी तो जल्दबाजी का ही फैसला है, इसलिए प्रहलाद लोधी के मामले में सारे निर्णय संविधान के दायरे में ही लिए गए हैं.

नेता प्रतिपक्ष ने की थी विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात
सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रहलाद लोधी की सजा पर रोक बरकरार रखने के फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति से मुलाकात कर लोधी की सदस्यता बहाल करने की मांग की थी. गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रहलाद लोधी मामले में प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया गया था. जिसके बाद उनकी सदस्यता बहाली का रास्ता साफ हो गया था.

विधानसभा सत्र में भाग लेंगे प्रहलाद लोधी
प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल होने के बाद अब वे विधायक के तौर पर विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में भाग ले सकेंगे, जबकि विधायक के तौर पर उन्हें जो भी निर्णय लेने के अधिकार थे, वे भी बहाल कर दिए गए हैं. बता दें कि प्रहलाद लोधी पन्ना जिले की पवई विधानसभा सीट से विधायक हैं.

नरसिंहपुर। पवई विधानसभा सीट से बीजेपी के निलंबित विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने बहाल कर दी है. विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल की जा रही है. वे अब अपने सभी कार्य विधायक के रूप में संचालित करेंगे.

विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा कि प्रहलाद लोधी की सदस्यता उन्होंने संविधान के तहत निलंबित की थी. जब हाईकोर्ट ने एक मामले में उन्हें दोषी ठहराया, तो उनकी विधानसभा सदस्यता निरस्त करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन जब हाईकोर्ट ने प्रहलाद लोधी की सजा पर रोक लगाई, तो प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को यथावथ रखा और प्रहलाद लोधी की सजा पर रोक लगाने का निर्णय जारी रखा, जिसके बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है.

MLA प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल

जल्दबाजी में नहीं संविधान के तहत लिया गए सभी निर्णय
एनपी प्रजापति ने कहा कि जब उन्होंने प्रहलाद लोधी की सदस्यता निरस्त की थी, तब कहा गया था कि ये निर्णय जल्दबाजी में लिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तीन दिन बाद ही उन्होंने प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल कर दी है, तो यह भी तो जल्दबाजी का ही फैसला है, इसलिए प्रहलाद लोधी के मामले में सारे निर्णय संविधान के दायरे में ही लिए गए हैं.

नेता प्रतिपक्ष ने की थी विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात
सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रहलाद लोधी की सजा पर रोक बरकरार रखने के फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति से मुलाकात कर लोधी की सदस्यता बहाल करने की मांग की थी. गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रहलाद लोधी मामले में प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया गया था. जिसके बाद उनकी सदस्यता बहाली का रास्ता साफ हो गया था.

विधानसभा सत्र में भाग लेंगे प्रहलाद लोधी
प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल होने के बाद अब वे विधायक के तौर पर विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में भाग ले सकेंगे, जबकि विधायक के तौर पर उन्हें जो भी निर्णय लेने के अधिकार थे, वे भी बहाल कर दिए गए हैं. बता दें कि प्रहलाद लोधी पन्ना जिले की पवई विधानसभा सीट से विधायक हैं.

Intro:नरसिंहपुर ब्रेकिंग

पवई विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता बाहाल

विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने पवई के निष्कासित विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता की बहाल

विधानसभा में अब विधायक के तौर पर करेंगे कार्यभार
विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने कहा पूर्व में भी निष्कासन का आदेश था न्यायालयीन प्रक्रिया और बहाली के लिए भी न्यायालयीन प्रक्रिया का किया जा रहा है पालनBody:नरसिंहपुर

पवई विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता बाहाल

विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने पवई के निष्कासित विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता की बहाल

विधानसभा में अब विधायक के तौर पर करेंगे कार्यभार
विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने कहा पूर्व में भी निष्कासन का आदेश था न्यायालयीन प्रक्रिया और बहाली के लिए भी न्यायालयीन प्रक्रिया का किया जा रहा है पालन


बाइट 01 नरोत्तम मिश्रा नेता प्रतिपक्ष मध्यप्रदेश विधानसभा
वाइट 02 नर्मदा प्रसाद प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेशConclusion:नरसिंहपुर

पवई विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता बाहाल

विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने पवई के निष्कासित विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता की बहाल

विधानसभा में अब विधायक के तौर पर करेंगे कार्यभार
विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने कहा पूर्व में भी निष्कासन का आदेश था न्यायालयीन प्रक्रिया और बहाली के लिए भी न्यायालयीन प्रक्रिया का किया जा रहा है पालन
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