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नरसिंहपुर: मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त हुआ प्रशासन, 41 मामलों में सवा छह लाख का जुर्माना

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Published : Nov 14, 2020, 1:33 AM IST

नरसिंहपुर अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी मनोज ठाकुर ने खाद्य कारोबारियों द्वारा अमानक खाद्य पदार्थों के विक्रय और बगैर पंजीयन के खाद्य पदार्थों के विक्रय के कुल 41 मामले में कार्रवाई की है. जिसके बाद खाद्य कारोबारियों के खिलाफ 6 लाख 21 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया है.

Collector Office
कलेक्टर कार्यालय

नरसिंहपुर। प्रशासन मिलावटखोरों के खिलाफ कई अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है. अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी मनोज ठाकुर ने खाद्य कारोबारियों द्वारा अमानक खाद्य पदार्थों के विक्रय और बगैर पंजीयन के खाद्य पदार्थों के विक्रय के कुल 41 मामले में कार्रवाई की है. जिसके बाद खाद्य कारोबारियों के खिलाफ 6 लाख 21 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया है. न्याय निर्णयन अधिकारी मनोज ठाकुर ने अमानक व मिथ्याछाप खाद्य पदार्थों का विक्रय करने पर 41 प्रकरणों में सवा 6 लाख रूपये का अर्थदंड लगाया है.

शिकायत पाए जाने पर करें शिकायत

आमजन के स्वास्थ्य के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है. ये मामले खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अपर कलेक्टर की कोर्ट में प्रस्तुत किये गये थे. जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि नरसिंहपुर में खाद्य पदार्थों का निर्माण, प्रसंस्करण, वितरण और विक्रय पूरी तरह सुरक्षित और स्वास्थ्य प्रदय रहे. इसके साथ ही प्रशासन ने नागरिकों से अपील की गई है कि यदि कोई खाद्य कारोबारी, प्रतिष्ठान खाद्य पदार्थों के निर्माण में किसी भी प्रकार की मिलावट कर या गंदगी वाले परिसर में खाद्य पदार्थों का विक्रय करते पाया जाता है, तो इसकी शिकायत खाद्य सुरक्षा अधिकारी से करें, साथ ही बगैर पैकिंग डेट, एक्सपायरी डेट या बेस्ट विफोर डेट अंकित वाले अथवा इन तारीखों के पूरे हो जाने के बावजूद कोई पैक्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करते पाया जाता है, तो इसकी सूचना विभाग को दें.

शिकायत के लिए मोबाइल नंबर

नरसिंहपुर एवं गोटेगांव क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष कुमार जैन के मोबाइल नंबर 9893603626, करेली एवं तेंदूखेड़ा क्षेत्र के लिए मोबाइल नंबर 7999916998 और गाडरवारा क्षेत्र के लिए मोबाइल नंबर 9425862117 पर संपर्क कर खाद्य कारोबारी या प्रतिष्ठान के खिलाफ शिकायत की जा सकती है.

नरसिंहपुर। प्रशासन मिलावटखोरों के खिलाफ कई अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है. अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी मनोज ठाकुर ने खाद्य कारोबारियों द्वारा अमानक खाद्य पदार्थों के विक्रय और बगैर पंजीयन के खाद्य पदार्थों के विक्रय के कुल 41 मामले में कार्रवाई की है. जिसके बाद खाद्य कारोबारियों के खिलाफ 6 लाख 21 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया है. न्याय निर्णयन अधिकारी मनोज ठाकुर ने अमानक व मिथ्याछाप खाद्य पदार्थों का विक्रय करने पर 41 प्रकरणों में सवा 6 लाख रूपये का अर्थदंड लगाया है.

शिकायत पाए जाने पर करें शिकायत

आमजन के स्वास्थ्य के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है. ये मामले खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अपर कलेक्टर की कोर्ट में प्रस्तुत किये गये थे. जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि नरसिंहपुर में खाद्य पदार्थों का निर्माण, प्रसंस्करण, वितरण और विक्रय पूरी तरह सुरक्षित और स्वास्थ्य प्रदय रहे. इसके साथ ही प्रशासन ने नागरिकों से अपील की गई है कि यदि कोई खाद्य कारोबारी, प्रतिष्ठान खाद्य पदार्थों के निर्माण में किसी भी प्रकार की मिलावट कर या गंदगी वाले परिसर में खाद्य पदार्थों का विक्रय करते पाया जाता है, तो इसकी शिकायत खाद्य सुरक्षा अधिकारी से करें, साथ ही बगैर पैकिंग डेट, एक्सपायरी डेट या बेस्ट विफोर डेट अंकित वाले अथवा इन तारीखों के पूरे हो जाने के बावजूद कोई पैक्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करते पाया जाता है, तो इसकी सूचना विभाग को दें.

शिकायत के लिए मोबाइल नंबर

नरसिंहपुर एवं गोटेगांव क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष कुमार जैन के मोबाइल नंबर 9893603626, करेली एवं तेंदूखेड़ा क्षेत्र के लिए मोबाइल नंबर 7999916998 और गाडरवारा क्षेत्र के लिए मोबाइल नंबर 9425862117 पर संपर्क कर खाद्य कारोबारी या प्रतिष्ठान के खिलाफ शिकायत की जा सकती है.

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