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न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, 21 मकान तोड़े गए - encroachment action on Sankal Road

नरसिंहपुर के सांकल रोड पर न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए कच्चे पक्के 21 मकानों को तोड़ा है.

Action to remove encroachment on Sankal Road in Narsinghpur on court order
सांकल रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई
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Published : Feb 19, 2020, 1:44 PM IST

Updated : Feb 19, 2020, 2:58 PM IST

नरसिंहपुर। न्यायालय के आदेश के चलते प्रशासन द्वारा सांकल रोड पर शासकीय जगह पर बने कई कच्चे और पक्के मकानों को प्रशासन ने तोड़ दिया. यह कार्रवाई बुधवार दूसरे दिन तक लगातार जारी रही. सुबह प्रशासनिक अमले ने पुलिस बल के साथ लगभग नौ बजे पहुंचकर कहा सुनी के बीज इस तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरु की.

सांकल रोड पर स्थित जमीन के मालिक ने न्यायालय में केस दायर किया था, जिसमें उसके खेत के आसपास उसकी और सरकारी जमीन में अनेक लोग के अतिक्रमण करके मकान बनाने की शिकायत दर्ज की गई थी. इस मामले में राजस्व न्यायालय से होते हुए उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय ने किसान के पक्ष में आदेश देते हुए अतिक्रमण हटाने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया.

सांकल रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

इस आदेश के बाद जिला प्रशासन के राजस्व, नगर पालिका और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर कच्चे और पक्के मकानों को तोड़ दिया. अतिक्रमण से प्रभावित होने वाले लोगों ने मौके पर विरोध दर्ज कराया, सागर रोड पर जिनके मकान तोड़ दिए गए हैं वह लोग अधिकारियों के समक्ष विरोध दर्ज कराते रहे लेकिन प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही.

वहीं नरसिंहपुर एसडीएम महेश कुमार बामना ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है. इसमें करीब 21 मकानों पर स्थाई-अस्थाई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है और जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं उन्हें भटिया टोला में शासकीय पट्टा अलॉट कराया गया है जहां वह मकान बनाकर रह सकते हैं.

नरसिंहपुर। न्यायालय के आदेश के चलते प्रशासन द्वारा सांकल रोड पर शासकीय जगह पर बने कई कच्चे और पक्के मकानों को प्रशासन ने तोड़ दिया. यह कार्रवाई बुधवार दूसरे दिन तक लगातार जारी रही. सुबह प्रशासनिक अमले ने पुलिस बल के साथ लगभग नौ बजे पहुंचकर कहा सुनी के बीज इस तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरु की.

सांकल रोड पर स्थित जमीन के मालिक ने न्यायालय में केस दायर किया था, जिसमें उसके खेत के आसपास उसकी और सरकारी जमीन में अनेक लोग के अतिक्रमण करके मकान बनाने की शिकायत दर्ज की गई थी. इस मामले में राजस्व न्यायालय से होते हुए उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय ने किसान के पक्ष में आदेश देते हुए अतिक्रमण हटाने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया.

सांकल रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

इस आदेश के बाद जिला प्रशासन के राजस्व, नगर पालिका और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर कच्चे और पक्के मकानों को तोड़ दिया. अतिक्रमण से प्रभावित होने वाले लोगों ने मौके पर विरोध दर्ज कराया, सागर रोड पर जिनके मकान तोड़ दिए गए हैं वह लोग अधिकारियों के समक्ष विरोध दर्ज कराते रहे लेकिन प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही.

वहीं नरसिंहपुर एसडीएम महेश कुमार बामना ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है. इसमें करीब 21 मकानों पर स्थाई-अस्थाई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है और जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं उन्हें भटिया टोला में शासकीय पट्टा अलॉट कराया गया है जहां वह मकान बनाकर रह सकते हैं.

Last Updated : Feb 19, 2020, 2:58 PM IST
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