मुरैना। जिले में जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं. जिसके चलते इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सभी संस्थान बंद रहेंगे. वहीं लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो इस लॉकडाउन में सहयोग करें. इसके अलावा पुलिस ने साफ कर दिया है कि समझाइश से अगर लोग नहीं मानेंगे तो उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी. लॉकडाउन के ये आदेश 31 मार्च तक के लिए जारी किए गए हैं.
बाहर निकले लोगों का सेनिटाइजर से धुलवा रहे हाथ
लॉकडाउन के दौरान बाहर निकले लोगों का हाथ पुलिस सेनिटाइजर से धुलवा रही है. इसके अलावा उन्हें मास्क लगाने की भी सलाह दे रही है और अपील कर रही है कि जरुरी हो तो ही अपने घरों से बाहर निकलें. यातायात पुलिस, कोतवाली थाना पुलिस, स्टेशन रोड थाना पुलिस और सिविल लाइन थाना पुलिस शहर के विभन्न जगहों और रोड पर ई-रिक्शा चालक, चार पहिया वाहन और दुपहिया वाहन चालकों को रोककर सेनिटाइजर से हाथ धुलवा रही है.
सभी संस्थान रहेंगे बंद
लॉकडाउन के दौरान बाजार में भ्रमण के समय ASP हंसराज सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि 31 मार्च तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी. जिसमें खाद्य सामग्री, मेडिकल स्टोर, दूध डेयरी और सब्जी को छोड़कर बाकी सभी संस्थान बंद रहेंगे. मंदिरों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. जिससे लोग एक दूसरे के संपर्क में न आएं.