मुरैना। जिले के अम्बाह जेएमएफसी कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सिहोनियां थाने की पूर्व इंचार्ज सहित 4 आरक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सभी आरोपियों को 10 अक्टूबर तक न्यायालय में हाजिर होने के नोटिस भी जारी किए हैं. तत्कालीन सिहोनियां थाना प्रभारी ने विगत 23 मई को किसी विरोधी के कहने पर एक किसान के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट कर हवालात में बंद कर दिया था. यही नहीं फरियादी ने इसकी शिकायत सीएम हेल्प लाइन पर दर्ज कराई तो, थाना प्रभारी ने पुनः उसको घर से उठाकर हवालात में बंद कर मारपीट की. पुलिस की कार्रवाई से दुखी होकर पीड़ित ने अम्बाह न्यायालय में परिवाद दायर किया था.
पहले घर फिर थाने में किसान की पिटाई: मुरैना जिले के अम्बाह कोर्ट के अधिवक्ता महेश सिंह तोमर ने बताया कि, ''विगत 23 मई 2023 को तत्कालीन सिहोनियां थाना प्रभारी रूबी तोमर किसी विरोधी के कहने पर आरक्षक राहुल सिंकरवार, शैलेन्द्र सिंह, उपेंद्र सिंह और आरक्षक राहुल राजावत को साथ लेकर माता का पुरा गांव में पहुंच गई थीं. यहां पर एक घर में घुसकर एक किसान की पिटाई करते हुए उसे पकड़कर अपने साथ थाने ले गई. थाने में किसान को हवालात में बंद कर दिया गया. पुलिस ने हवालात में भी उसके साथ मारपीट की. तत्कालीन थाना प्रभारी ने शाम को उसे हवालात से बाहर निकालकर थाने से भगा दिया था.''
जेब में रखे 5000 रुपए भी पुलिस ने छीने: अधिवक्ता महेश सिंह तोमर ने बताया ने बताया कि ''घर आते ही पीड़ित ने इसकी शिकायत सीएम हेल्प लाइन पर दर्ज कराई. इसका पता चलते ही थाना प्रभारी दलबल के साथ फिर माता का पुरा गांव पहुंच गईं और एक बार फिर युवक की पिटाई करते हुए थाने ले आईं. हवालात में बंद करने के बाद थाना प्रभारी ने उसकी जमकर पिटाई की, बल्कि उसकी जेब में रखे 5 हजार रुपये भी निकाल लिए. पुलिस की मारपीट से उसके शरीर पर 10 जगह चोटें आई थीं. उसे उपचार के लिए मुरैना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उपचार के बाद पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई थी.''
आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश: एसपी ने मामले की जांच के बाद थाना प्रभारी सहित 4 आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया था. ठोस कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने अधिवक्ता महेश सिंह तोमर के माध्यम से अम्बाह जेएमएफसी कोर्ट में परिवाद दायर किया. इस केस की सुनवाई करते हुए मीनाक्षी दंदेलिया की कोर्ट ने पूर्व थाना इंचार्ज रूबी तोमर सहित आरक्षक राहुल सिंकरवार, शैलेन्द्र सिंह, उपेंद्र सिंह और आरक्षक राहुल राजावत के खिलाफ धारा 452, 323, 341, 294, 506 बी तथा 379 के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सभी आरोपियों को 10 अक्टूबर तक न्यायालय में हाजिर होने के नोटिस जारी किए हैं.