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हिंदुस्तान में ही हिंदी नहीं बन सकी राजकाज की मुख्य भाषा, देखिए हिंदी खबर स्पेशल

हिंदी देश की सबसे प्राचीन और मूल भाषा मानी जाती है. इसके बाद भी देश हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी को ज्यादा तवज्जो दी जाती है. यही कारण है कि अंग्रेजी धीरे-धीरे हिंदी को पीछे छोड़ते हुए अपनी जगह बनाती चली जा रही है.

Hindi could not become the main language of government in India
हिंदुस्तान में ही हिंदी नहीं बन सकी राजकाज की मुख्य भाषा
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Published : Sep 14, 2020, 4:38 PM IST

मुरैना। राजनीतिक दल भले ही 'हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान' का नारा देते हो, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा नहीं मिल सका. ना ही हिंदी कार्य और व्यवहार में लाई गई. यही कारण है कि देश की प्राचीन और मूल भाषा होने के बावजूद भी हिंदी सहायक भाषा के तौर पर स्वीकार की गई. वहीं अंग्रेजी मुख्य भाषा के रूप में स्थापित होती चली गई चाहे बैंक कार्यप्रणाली की बात हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या फिर तकनीकी शिक्षा की बात हो. हर जगह अंग्रेजी में साहित्य उपलब्ध कराया गया और अंग्रेजी में ही वर्तमान से लेकर भावी पीढ़ी तक को शिक्षा दी गई. यही कारण रहा कि अंग्रेजी धीरे-धीरे हिंदी को पीछे छोड़ते हुए देश की जनता में नीचे तक अपनी जगह बनाती चली गई.

हिंदुस्तान में ही हिंदी नहीं बन सकी राजकाज की मुख्य भाषा
तमाम प्रयास और सुधारों के बावजूद भी न्यायालयीन प्रक्रिया में हिंदी कोई स्थान नहीं मिल सका और अंग्रेजी न्याय क्षेत्र की मुख्य भाषा बन गई. इसका नतीजा यह हुआ कि जो पक्षकार होते हैं वह अधिवक्ताओं पर निर्भर होते चले गए या कहें कि क्षेत्रीय न्यायालयों में में काम करने वाले वकील तक भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चंद वकीलों के सहारे न्याय व्यवस्था पर भरोसा करने लगे. अपनी भाषा में, अपनी भावनाओं में, अपनी अभिव्यक्ति न्यायालय में न देकर वह न्याय की मूल धारणा से दूर हटता चला गया और न्याय के देवता भी मध्यस्थों के माध्यम से बात सुनकर पक्षकार से दूरी बनाते चले जा रहे हैं. यही कारण है कि न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं दूर हो गईं.

हिंदी देश की सबसे प्राचीन और मूल भाषा मानी जाती है. स्वतंत्रता के बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने की बात मिलती है. संविधान में यह कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी और देवनागरी लिपि भाषा मानी जाएगी. साथ ही अंग्रेजी को हिंदी की सहायक भाषा के रूप में 15 वर्ष के लिए रखा गया था. 15 साल बाद अंग्रेजी को हिंदी की सहायक भाषा के रूप में स्थाई कर दिया गया. यहीं से हिंदी की अवनति शुरू हो गई और अंग्रेजी की जड़ें हिंदुस्तान में गहरी होती चली गई. अंग्रेजी हिंदुस्तान की सहायक भाषा से धीरे-धीरे व्यापक भाषा के रूप में स्वीकारी जाने लगी.

किसी भी भाषा को और उसके अस्तित्व को बचाना है, तो उस देश की मातृभाषा को राजभाषा और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की मुख्य भाषा बनाया जाना चाहिए. तभी वह भाषा व्यक्ति के जीवन में और व्यवहार में उतरती है. साथ ही वह मातृभाषा के रूप में स्वीकार की जा सकती है, लेकिन मातृभाषा में शिक्षा न देना और अपने आप को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अन्य भाषाओं में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा देना, मातृभाषा के ह्रास का मूल कारण है. हिंदी को देश की मुख्य भाषा और व्यवहारिक भाषा बनाना है, तो देश की समस्त शिक्षा प्रणाली में हिंदी को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के माध्यम का हिस्सा बनाना होगा.

मुरैना। राजनीतिक दल भले ही 'हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान' का नारा देते हो, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा नहीं मिल सका. ना ही हिंदी कार्य और व्यवहार में लाई गई. यही कारण है कि देश की प्राचीन और मूल भाषा होने के बावजूद भी हिंदी सहायक भाषा के तौर पर स्वीकार की गई. वहीं अंग्रेजी मुख्य भाषा के रूप में स्थापित होती चली गई चाहे बैंक कार्यप्रणाली की बात हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या फिर तकनीकी शिक्षा की बात हो. हर जगह अंग्रेजी में साहित्य उपलब्ध कराया गया और अंग्रेजी में ही वर्तमान से लेकर भावी पीढ़ी तक को शिक्षा दी गई. यही कारण रहा कि अंग्रेजी धीरे-धीरे हिंदी को पीछे छोड़ते हुए देश की जनता में नीचे तक अपनी जगह बनाती चली गई.

हिंदुस्तान में ही हिंदी नहीं बन सकी राजकाज की मुख्य भाषा
तमाम प्रयास और सुधारों के बावजूद भी न्यायालयीन प्रक्रिया में हिंदी कोई स्थान नहीं मिल सका और अंग्रेजी न्याय क्षेत्र की मुख्य भाषा बन गई. इसका नतीजा यह हुआ कि जो पक्षकार होते हैं वह अधिवक्ताओं पर निर्भर होते चले गए या कहें कि क्षेत्रीय न्यायालयों में में काम करने वाले वकील तक भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चंद वकीलों के सहारे न्याय व्यवस्था पर भरोसा करने लगे. अपनी भाषा में, अपनी भावनाओं में, अपनी अभिव्यक्ति न्यायालय में न देकर वह न्याय की मूल धारणा से दूर हटता चला गया और न्याय के देवता भी मध्यस्थों के माध्यम से बात सुनकर पक्षकार से दूरी बनाते चले जा रहे हैं. यही कारण है कि न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं दूर हो गईं.

हिंदी देश की सबसे प्राचीन और मूल भाषा मानी जाती है. स्वतंत्रता के बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने की बात मिलती है. संविधान में यह कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी और देवनागरी लिपि भाषा मानी जाएगी. साथ ही अंग्रेजी को हिंदी की सहायक भाषा के रूप में 15 वर्ष के लिए रखा गया था. 15 साल बाद अंग्रेजी को हिंदी की सहायक भाषा के रूप में स्थाई कर दिया गया. यहीं से हिंदी की अवनति शुरू हो गई और अंग्रेजी की जड़ें हिंदुस्तान में गहरी होती चली गई. अंग्रेजी हिंदुस्तान की सहायक भाषा से धीरे-धीरे व्यापक भाषा के रूप में स्वीकारी जाने लगी.

किसी भी भाषा को और उसके अस्तित्व को बचाना है, तो उस देश की मातृभाषा को राजभाषा और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की मुख्य भाषा बनाया जाना चाहिए. तभी वह भाषा व्यक्ति के जीवन में और व्यवहार में उतरती है. साथ ही वह मातृभाषा के रूप में स्वीकार की जा सकती है, लेकिन मातृभाषा में शिक्षा न देना और अपने आप को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अन्य भाषाओं में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा देना, मातृभाषा के ह्रास का मूल कारण है. हिंदी को देश की मुख्य भाषा और व्यवहारिक भाषा बनाना है, तो देश की समस्त शिक्षा प्रणाली में हिंदी को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के माध्यम का हिस्सा बनाना होगा.

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