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मुरैना: सभी नगरीय निकायों में दो दिन तक रहेगा कर्फ्यू, कलेक्टर ने दिए आदेश

मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास ने जिले में हर शनिवार और रविवार को बाजार और व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी.

Two days curfew in morena
सभी नगरीय निकायों में दो दिन तक रहेगा कर्फ्यू
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Published : Jul 25, 2020, 1:26 AM IST

मुरैना। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार कोरोना के खतरे को देखते हुए कलेक्टर प्रियंका दास ने मुरैना जिले के नगर निगम और सभी नगरीय निकायों में दो दिन के लिए संपूर्ण कर्फ्यू रखने के आदेश दिए हैं. यह कर्फ्यू शनिवार और रविवार को रखा जाएगा.

कर्फ्यू के दौरान सब्जी, दूध, फल सिर्फ गली मोहल्लों में पहुंचकर विक्रय होगा. ये निर्देश कलेक्टर ने शुक्रवार को मुरैना नगर निगम के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण के दौरान दिए. भ्रमण के समय एसडीएम आर.एस. बाकना, आयुक्त नगर निगम अमरसत्य गुप्ता, तहसीलदार भरत कुमार सहित अन्य नगरीय निकायों के अधिकारी मौजूद थे.

कलेक्टर प्रियंका दास ने बताया कि मुरैना जिले के सभी नगरीय क्षेत्र में हर रविवार को बाजार और व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है. वर्तमान में बदली हुई परिस्थितियों को आवश्यक होने से इस आदेश को विस्तारित करते हुए अब हर शनिवार व रविवार को जिले की सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में बाजार व व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन को प्रतिबंधित किया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, अन्य प्रासंगिक धाराओं और आपदा प्रबंधन की धारा 51 से 60 के अतंर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

मुरैना। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार कोरोना के खतरे को देखते हुए कलेक्टर प्रियंका दास ने मुरैना जिले के नगर निगम और सभी नगरीय निकायों में दो दिन के लिए संपूर्ण कर्फ्यू रखने के आदेश दिए हैं. यह कर्फ्यू शनिवार और रविवार को रखा जाएगा.

कर्फ्यू के दौरान सब्जी, दूध, फल सिर्फ गली मोहल्लों में पहुंचकर विक्रय होगा. ये निर्देश कलेक्टर ने शुक्रवार को मुरैना नगर निगम के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण के दौरान दिए. भ्रमण के समय एसडीएम आर.एस. बाकना, आयुक्त नगर निगम अमरसत्य गुप्ता, तहसीलदार भरत कुमार सहित अन्य नगरीय निकायों के अधिकारी मौजूद थे.

कलेक्टर प्रियंका दास ने बताया कि मुरैना जिले के सभी नगरीय क्षेत्र में हर रविवार को बाजार और व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है. वर्तमान में बदली हुई परिस्थितियों को आवश्यक होने से इस आदेश को विस्तारित करते हुए अब हर शनिवार व रविवार को जिले की सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में बाजार व व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन को प्रतिबंधित किया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, अन्य प्रासंगिक धाराओं और आपदा प्रबंधन की धारा 51 से 60 के अतंर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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