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नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए सियासत शुरू, बीजेपी नेता ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा - कांग्रेस पार्षद मोहम्मद हनीफ शेख

नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव के मामले में अधिकारियों के ढीले रवैए को देखते हुए बीजेपी के वरिष्ठ पार्षद ने सभी के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है.

नगर पालिका परिषद
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Published : Sep 10, 2019, 10:48 AM IST

मंदसौर। जिले में बीजेपी नेता और नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की हत्या के बाद अध्यक्ष पद की सीट खाली होने के चलते राज्य शासन ने कांग्रेस पार्षद मोहम्मद हनीफ शेख को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है. लेकिन इस पद के चुनाव को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है. वहीं इस मामले में भाजपा के एक वरिष्ठ पार्षद राम कोटवानी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए सियासत शुरू
2 महीने पहले ही इस कानूनी कार्रवाई में कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अलावा मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प और सीएमओ को तत्काल जवाब पेश करने के नोटिस जारी किए थे. लेकिन 7 हफ्ते बाद भी कुछ नहीं हुआ. इन हालातों में अपीलकरता पार्षद ने सभी के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है. पार्षद के वकील ने अदालत में दलील दी कि नियम के मुताबिक पूर्व अध्यक्ष की मृत्यु के 6 महीने के भीतर ही कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करना चाहिए था. लेकिन शासन ने कांग्रेस सरकार के इशारे पर गलत कार्रवाई की. लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते ना तो अब तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और ना ही अधिकारियों ने कोर्ट को कोई जवाब पेश किया है.

मंदसौर। जिले में बीजेपी नेता और नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की हत्या के बाद अध्यक्ष पद की सीट खाली होने के चलते राज्य शासन ने कांग्रेस पार्षद मोहम्मद हनीफ शेख को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है. लेकिन इस पद के चुनाव को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है. वहीं इस मामले में भाजपा के एक वरिष्ठ पार्षद राम कोटवानी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए सियासत शुरू
2 महीने पहले ही इस कानूनी कार्रवाई में कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अलावा मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प और सीएमओ को तत्काल जवाब पेश करने के नोटिस जारी किए थे. लेकिन 7 हफ्ते बाद भी कुछ नहीं हुआ. इन हालातों में अपीलकरता पार्षद ने सभी के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है. पार्षद के वकील ने अदालत में दलील दी कि नियम के मुताबिक पूर्व अध्यक्ष की मृत्यु के 6 महीने के भीतर ही कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करना चाहिए था. लेकिन शासन ने कांग्रेस सरकार के इशारे पर गलत कार्रवाई की. लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते ना तो अब तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और ना ही अधिकारियों ने कोर्ट को कोई जवाब पेश किया है.
Intro:मंदसौर। भाजपा नेता और नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की हत्या के बाद खाली हुई अध्यक्ष पद की सीट पर राज्य शासन ने कांग्रेस पार्षद मोहम्मद हनीफ शेख को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है ।लेकिन इस पद के असल चुनाव को लेकर अब यहां राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। राज्य सरकार की हरी झंडी के बाद नगरी प्रशासन विभाग ने कांग्रेस पार्षद की नियुक्ति तो कर दी लेकिन इस मामले में भाजपा के एक वरिष्ठ पार्षद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।


Body:2 महीने पहले , शुरू हुई इस कानूनी कार्रवाई में कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अलावा मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प और सीएमओ को तत्काल जवाब पेश करने की नोटिस जारी किए थे ।लेकिन 7 हफ्ते बाद भी कोई सुध न लेने से अपील करता पार्षद ने अब सबी के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है ।अपील करता पार्षद राम कोटवानी के वकील ने अदालत में यह दलील पेश की है, कि नियम के मुताबिक पूर्व अध्यक्ष की मृत्यु के 6 महीने के भीतर ही कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करना चाहिए थी। लेकिन शासन ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के इशारे पर गलत कार्रवाई की है। इस मामले में कोर्ट ने पहले ही, 4 हफ्तों में चुनावी प्रक्रिया चालू करवाने के निर्देश दिए थे.


Conclusion:लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते ना तो अब तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और ना ही अधिकारियों ने कोर्ट को कोई संतुष्टि जनक जवाब पेश किया है ।इन हालातों में अपील करता पार्षद ने सभी के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है ।
byte:राम कोटवानी ,अपीलकर्ता पार्षद

विनोद गौड़ ,रिपोर्टर ,मंदसौर
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